Ranchi : मॉडलिंग के नाम पर युवती से रेप करने और लव जिहाद के आरोपी यश मॉडलिंग एजेंसी के संचालक तनवीर अख्तर की जमानत याचिका पर रांची सिविल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने तनवीर को बेल देने से इनकार करते हुए उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है. रांची सिविल कोर्ट के अपर न्याययुक्त दिनेश कुमार की कोर्ट में आज गुरुवार को जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. तनवीर की ओर से अधिवक्ता अविनाश पांडेय और अरविंद पांडेय ने बहस की. रांची पुलिस ने तनवीर को बिहार से गिरफ्तार किया था. इस मामले में रांची पुलिस ने मॉडल का कोर्ट में 164 का बयान दर्ज और मेडिकल टेस्ट कराया था. (पढ़ें, बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 ग्रैंड फिनाले 14 अगस्त को, पांच फाइनलिस्ट के बीच कड़ा मुकाबला)
मुंबई के वर्सोवा में युवती ने दर्ज कराया था मामला
बिहार के भागलपुर जिले की रहने वाली एक युवती ने रांची के तनवीर पर रेप करने और जबरन धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है. तनवीर अख्तर रांची में यश मॉडलिंग एजेंसी चलाता था. यहीं उक्त युवती आयी थी. जिसके बाद से उसका संपर्क तनवीर से बढ़ा था. उक्त युवती ने मुंबई के वर्सोवा में मामला दर्ज कराया था. बाद में यह मामला रांची के गोंदा थाना को भेज दिया गया था. गोंदा थाना में इस संबंध में कांड संख्या 57/2023 दर्ज किया गया है. जिसके बाद रांची पुलिस मामले की जांच कर रही हैं.
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