Ranchi : अपनी मां के हत्यारे कलयुगी बेटे को रांची सिविल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट के अपर न्याययुक्त-20 वीके श्रीवास्तव की कोर्ट ने दशरथ महतो को हत्या के जुर्म में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की है.
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2017 में इटकी का मामला
यह मामला साल 2017 का था, जो इटकी थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. दोषी दशरथ महतो पर आरोप था कि उसने अपनी मां शहबात महतो हमेशा नशे के लिए पैसे की मांग करता था. एक बार जब मां ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो उसने अपनी मां की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी थी. इसके बाद दशरथ महतो की बहन लगन देवी ने इटकी थाना में मामला दर्ज करवाया. अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से आठ गवाहों की गवाही दर्ज की गई. गवाहों के बयान और पुलिस द्वारा अदालत में प्रस्तुत किये गया साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दशरथ को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
पॉक्सो कोर्ट ने भी रेप के दो आरोपियों को सुनाई सजा
वहीं नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी सिद्ध होने के बाद पोक्सो की विशेष कोर्ट ने वालटर केरकेट्टा और विनोद महली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए पीड़िता के पक्ष से अदालत में चार गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए. वहीं बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह की गवाही कराई गई. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया है. दोनों ही दोषियों को आईपीसी की धारा 376D(1) में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 20-20 हजार का जुर्माना लगाया है. वहीं पोक्सो की धारा 4 और 6 में 20-20 साल की सजा और 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर दोनों दोषियों को 6-6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
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