Ranchi: रांची जिले के नामकुम प्रखंड के पुगड़ु मौजा स्थित खाता नंबर 93, प्लॉट संख्या 543, 544, 545, 546 और 547 की कुल 9.30 एकड़ जमीन मीडिया में सुर्खियां बटोर रही है. nucleus Mall के मालिक विष्णु अग्रवाल का दावा है कि वह जमीन विवादित नहीं है, इसलिए उसकी जमाबंदी कर दी जाये, साथ ही विभाग की तरफ से गठित एसआईटी जांच बंद की जाये. इसे लेकर श्री अग्रवाल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक चिट्ठी भी लिखी है. इसके विपरीत जिला प्रशासन की जांच में यह साबित हो चुका है कि जमीन खासमहाल नेचर की है. जिला प्रशासन की तरफ से अपर समाहर्ता की रिपोर्ट के बाद विष्णु अग्रवाल लगातार नामकुम अंचल में जमीन की जमाबंदी के लिए आवेदन दे रहे हैं, लेकिन अंचल कार्यालय की तरफ से जमाबंदी नहीं की जा रही है. दस्तावेज बताते हैं कि लगातार चार बार विष्णु अग्रवाल के जमाबंदी के आवेदन को रद्द किया गया है.
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अग्रवाल का दावा दो ही बार दिया आवेदन, लेकिन रद्द हुआ चार बार
इस मामले पर लगातार न्यूज नेटवर्क और विष्णु अग्रवाल के बीच बातचीत हुई. चार बार म्यूटेशन रद्द होने की बात पर उनका कहना था कि उनकी तरफ से सिर्फ दो बार ही जमाबंदी के लिए आवेदन दिया गया है. लेकिन दस्तावेज बताते हैं कि विष्णु अग्रवाल की तरफ से खाता नंबर 93, प्लॉट संख्या 543, 544, 545, 546 और 547 की कुल 9.30 एकड़ जमीन चार बार जमाबंदी के लिए आवेदन किया गया है. हर बार यह आवेदन अंचलाधिकारी की तरफ से रद्द कर दिया गया.
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जानें कब-कब रद्द हुआ आवेदन
पहली बार विष्णु अग्रवाल का आवेदन 26 अक्टूबर 2019 को रद्द किय़ा गया. अंचल कार्यालय की तरफ से कहा गया कि राजस्व उपनिरीक्षक और अंचल निरीक्षक की तरफ से नामांतरण अस्वीकृत किया जाता है.
दूसरी बार अग्रवाल का आवेदन 18 दिसंबर 2019 को रद्द हुआ. अंचल कार्यालय की तरफ से रद्द करने का कारण कागजात का पूर्ण नहीं होना बताया गया है.
तीसरी बार दो अप्रैल 2020 को विष्णु अग्रवाल का आवेदन रद्द किया गया. इसकी वजह सीआई और राजस्व उपनिरीक्षक की तरफ से नामांतरण अस्वीकृत करना बताया गया.
चौथी बार फिर से विष्णु अग्रवाल का आवेदन 7 अगस्त 2020 को रद्द किया गया. इस बार रद्द करने की वजह भी राजस्व उपनिरीक्षक की तरफ से नामांतरण करना अस्वीकृत बताया गया.
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2005-06 के बाद नहीं कटी है जमीन की लगान रसीद
जिस जमीन को विवाद मुक्त बताने का दावा विष्णु अग्रवाल कर रहे हैं. उस जमीन को एसी की रिपोर्ट में खासमहाल प्रकृति का बताया गया है, लेकिन पुख्ता सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस जमीन की लगान रसीद 2005-06 के बाद से ही नहीं कट रही थी. 2014 में इस जमीन की लीज खत्म हो गयी. इसके नवीकरण के लिए 2014 में आवेदन दिया गया, जो कि रद्द हो गया.
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