Ranchi: राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले के आरोपी हीरा लाल दास को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने हीरा लाल दास को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है. हीरा लाल की ओर से दायर अग्रिम जामनत याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. इनपर राष्ट्रीय खेल कमिटी के सदस्य होते हुए सामान, खेल सामग्रियों की खरीद और राष्ट्रीय खेल के दौरान खरीदी गयी अन्य सामग्रियों में अनियमितता बरतने का गंभीर आरोप है.
जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में वीसी के जरिये सुनवाई हुई. बचाव पक्ष की तरफ से वरीय अधिवक्ता आरएस मजूमदार ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा, और हीरा लाल की जमानत मंजूर करने का कोर्ट से आग्रह की. वहीँ एसीबी की ओर से विशेष लोक अभियोजक सूरज वर्मा अदालत में उपस्थित हुए और बताया कि आरोपी के खिलाफ जांच में कई तथ्य पाए गए हैं. और यह आरोप वित्तीय अनियमितता से संबंधित हैं. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अग्रिम जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए याचिका ठुकरा दी.
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बता दें कि 34वें राष्ट्रीय खेल, साल 2011 के दौरान झारखंड में हुआ था. जिसके बाद पूरे आयोजन के दौरान वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा था. इस मामले की जांच फिलहाल एसीबी कर रही है. इस पूरे आयोजन के दौरान आर के आनंद अध्यक्ष थे और उनकी भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं. हीरा लाल दास के खिलाफ आईपीसी की धारा 420,120 (B),467,468,471,409, 406 और 109 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. अब तक हीरा दास फरार चल रहे हैं. हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने से उनपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है.