Saurav Singh
Ranchi: झारखंड प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी को लेकर नई नियमावली बनायी गई है. इसे लेकर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अधिसूचना जारी की है. जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यह नियमावली झारखंड प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी नियमावली 2023 कही जाएगी.
नई नियमावली में कई नए नियम और शर्तें लागू की गई हैं. अधिसूचना में कहा गया है, 15 से अधिक सुरक्षा गार्ड्स के गार्डन के पर्यवेक्षण के लिए एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा. निजी सुरक्षा गार्ड के विभिन्न स्थानों में ड्यूटी होने की स्थिति में एक पर्यवेक्षक द्वारा उनके कार्य का पर्यवेक्षण करना अनिवार्य होगा. इसके अलावा कहा गया है, एजेंसी निजी सुरक्षा गार्ड के लिए ड्यूटी पर यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य करें. जिसमें एजेंसी का नाम, संगठन में उसके पद को दिखाने वाला बैज, सिर पर पहनने की टोपी, जिसपर निजी सुरक्षा एजेंसी की पहचान चिह्न भी हो सकती है.
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प्रशिक्षण कम से कम छह दिनों का होगा
जो प्रशिक्षण दिया जाएगा, वो कम से कम छह दिनों का होगा. जिनमें वर्तमान सुरक्षा रूपरेखा, निजी सुरक्षा एजेंसी की भूमिका और काम, पुलिस और अन्य संबंधित सरकारी विभागों के साथ संपर्क, विभिन्न दस्तावेजों की जांच, निजी सुरक्षा कर्मियों को क्या करना है और क्या नहीं करना है, वीआईपी सुरक्षा, सूचना सुरक्षा, पेट्रोलिंग, चौकी ड्यूटी, सुरक्षा कर्तव्य, आंतरिक सुरक्षा, संस्थागत सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा.
लाइसेंस के नवीकरण के लिए ये हैं शर्तें
आवेदक नियंत्रक पदाधिकारी के अधिकार क्षेत्र को अपने कारोबार के मुख्य स्थल को बनाए रखेगा.
आवेदक लाइसेंस की शर्तों का पालन करना जारी रखेगा.
आवेदक आपराधिक इतिहास नहीं हो.
सुरक्षा एजेंसी किसी व्यक्ति को सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक के रूप में उसके चरित्र का सत्यापन करेगी.
सुरक्षा गार्ड को प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा.
प्रशिक्षण पूरा होने पर सुरक्षा गार्ड को प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाण पत्र देना होगा.
किसी एक राज्य में किसी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा गार्ड को जारी किया गया प्रशिक्षण प्रमाण पत्र अन्य राज्य भी स्वीकार करेंगे.
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