Palamu: कुख्यात शूटर हरि तिवारी को पलामू कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के तहत ढाई साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आर्म्स एक्ट के मामले में पलामू कोर्ट ने हरि तिवारी को 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. और जुर्माने की रकम नहीं चुकाने पर चार महीने की सजा और काटनी होगी. हालांकि बदमाश हरि तिवारी सेंट्रल जेल में करीब ढाई साल से बंद है. उसकी सजा की अवधि दो वर्ष छह महीने की होगी. उसे मेदिनीनगर शहर थाना पुलिस ने हथियार के साथ 2014 में बिहार से गिरफ्तार किया था. उसी मामले में पलामू कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के तहत ये सजा सुनाई है. हरि तिवारी कई बड़ी घटनाओं का आरोपी है.
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शूटर हरि तिवारी की हिस्ट्री
डॉन सुजीत सिन्हा गिरोह का कुख्यात शूटर हरि तिवारी का संबंध बिहार के भी कई बड़े आपराधिक गिरोहों से है. हरि तिवारी रामगढ़ के कुछ आपराधिक गिरोहों के लिए भी काम करता है. इसका खुलासा गिरफ्तार शूटर हरि तिवारी और सूरज सिंह ने पुलिस अधिकारियों के सामने किया था. शूटर हरि तिवारी को पलामू पुलिस ने बिहार के नवादा से गिरफ्तार किया था. जिसके बाद से बदमाश हरि तिवारी जेल में बंद था. और आज मंगलवार को पलामू कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के तहत ढाई साल के कारावास की सजा सुनाई है.
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