New Delhi : केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने लोकसभा में सोमवार को संविधान (127वां संशोधन) विधेयक, 2021 पेश किया. जिसके बाद सर्वसम्मति से यह बिल पास हो गया. विपक्षी पार्टियों ने भी इस बिल का समर्थन किया है. इस संशोधन की मांग कई क्षेत्रीय दलों के साथ-साथ सत्ताधारी पार्टी के ओबीसी नेताओं ने भी की है. यह बिल राज्य सरकारों को ओबीसी सूची तैयार करने का अधिकार देगा. मालूम हो कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने इसपर मुहर लगायी थी.
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सरकार इसे कानूनी रुप देना चाहती है
मई में सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि केवल केंद्र को यह अधिकार है कि वह ओबीसी समुदाय से जुड़ी सूची तैयार कर सके. हालांकि, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इसपर आपत्ति जाहिर की गयी थी, इसी के बाद अब केंद्र सरकार संविधान संशोधन बिल लाकर इसे कानूनी रूप देना चाहती है.