Pakur : जिला आपूर्ति पदाधिकारी संजय कुमार दास ने लाभुकों के 4.52 लाख रूपये का खाद्यान्न गबन के आरोप में पाकुड़ प्रखंड के मालपहाड़ी पंचायत के पीडीएस दुकानदार चमेली स्वयं सहायता समूह का लाइसेंस तत्काल रद्द कर दिया है. इसके साथ ही खाद्यान्न की राशि की वसूली के लिए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को संबंधित थाना में एफआईआर दर्ज़ करने का निर्देश दिया है. डीसी वरूण रंजन के निर्देश पर डीएसओ ने ये कार्रवाई की है.
जांच में आरोप निकला सही
मालपहाड़ी पंचायत के पईकपाड़ा, विशनपुर व कदमा गांव के 57 कार्डधारियों ने 13 मार्च को डीसी को लिखित आवेदन देकर पीडीएस डीलर पर राशन गबन का आरोप लगाया था. लाभुकों ने बताया था कि पीडीएस दुकानदार ई-पॉस मशीन से पर्ची निकालकर लाभुकों को थमा देता था. लेकिन राशन वितरण के लिए लगातार टालमटोल करता रहा. डीसी के आदेश पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने जांच की. जांच में आरोप सही पाये जाने पर डीएसओ ने कार्रवाई की.
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