Ranchi : पीसीसीएफ (एचओएफएफ) पीके वर्मा को कैट से बड़ा झटका लगा है. प्रार्थी और पीसीसीएफ शशि नंदकुलियार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कैट ने पीके वर्मा की नियुक्ति की अधिसूचना को रद्द करने का आदेश दिया है. कैट ने यह माना है कि पीसीसीएफ की नियुक्ति के दौरान सभी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया था. कैट ने सरकार को एक महीने में फैसला लेने का निर्देश दिया है कि झारखंड का अगला पीसीसीएफ कौन बनेगा.
पटना बेंच में हुई सुनवाई
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इस मामले की सुनवाई कैट की पटना बेंच में हुई
जिसमें प्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने ट्रिब्यूनल के समक्ष पक्ष रखा जबकि राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार उपस्थित हुए. गौरतलब है कि सरकार ने 24 जून. 2020 को पीके वर्मा को पीसीसीएफ और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रक पर्षद का अध्यक्ष बनाया था.
वर्मा को पीसीसीएफ और प्रदूषण नियंत्रक पर्षद का अध्यक्ष बनाये जाने के बाद पूर्व मंत्री सरयू राय ने आपत्ति जतायी थी. इस मामले को लेकर जमशेदपुर के मानगो निवासी प्रतीक शर्मा ने झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की है. याचिका में कहा गया है कि पीके वर्मा को पीसीसीएफ बनाना सही नहीं है. वन्य जीव प्रतिपालक के रूप में पीके वर्मा ने दायित्व का पालन नहीं किया है. याचिका में उनपर लगे कई आरोपों का जिक्र भी किया गया है.