Ranchi: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले रामदेव महतो के लिए रांची पोक्सो की विशेष अदालत ने 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा मुकर्रर की है. इसके साथ ही पोक्सो स्पेशल कोर्ट ने रामदेव महतो पर 25 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है. आर्थिक दंड की राशि जमा नहीं करने पर दोषी को 15 महीने अतिरिक्त जेल में रहना होगा.
अदालत ने दो फरवरी को अनगड़ा कांड संख्या 14/19 मामले में रामदेव महतो को दोषी पाया था. रामदेव पर पर अपने गांव की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने का आरोप था. अदालत में सिद्ध हो गया. रांची सिविल कोर्ट के अपर लोक अभियोजक अशोक कुमार राय ने जानकारी देते हुए बताया कि नाबालिग 20 मार्च 2019 को रात में घर से बाहर निकली तो पहले से घात लगाये अभियुक्त ने उसे उठाकर खेत में ले जाकर जबरदस्ती की. रामदेव को IPC की धारा 376 (1), 376 (3) और पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत दोषी करार देते हुए सज़ा सुनाई गयी है
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कहा कि पीड़िता ने जब हल्ला करना चाहा तो उसका मुंह बंद कर उसके साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया और देर रात घर जाकर छोड़ दिया. उसने धमकी दी कि घटना की जानकारी किसी को दी तो जान से मार देगा. इस पूरे घटनाक्रम को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाहों को अदालत में प्रस्तुत किया गया था. जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक गवाही करायी गयी थी.
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अभियुक्त घटना के बाद से ही जेल में है. अदालत ने आईपीसी एवं पोक्सो की धाराओं में 20-20 साल की सजा सुनायी है. सभी सजाएं एक साथ चलेंगी. इतना ही नहीं अदालत ने यह निर्देश दिया है की जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी. पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने रामदेव महतो को दोषी करार देते हुए सज़ा की बिंदु पर सुनवाई के लिए गुरुवार की तिथि निर्धारित की थी.
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