Ranchi: नई नियमावली के अनुसार ही इंस्पेक्टर के पद पर प्रोन्नति होगी. मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग में पुलिस अवर निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के मामले में नई नियमावली के अनुरूप ही पदोन्नति दी जायेगी. मंगलवार को विधानसभा में शून्यकाल के दौरान विधायक शिल्पी नेहा तिर्की द्वारा पूछे गये अल्प सूचित प्रश्न का उत्तर देते हुए आलमगीर आलम ने कहा कि सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर के पद पर प्रोनत्ति के मामले में किसी भी दृष्टिकोण से पुरानी नियमावली के तहत कार्य नहीं हो. नेहा तिर्की ने आरोप लगाया था कि झारखंड के पुलिस महानिदेशक के कार्यालय द्वारा 41 पुलिस अवर निरीक्षकों से पुलिस निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति के लिये 27 नवंबर 2023 तक मनोनयन की मांग की गई थी, और वह पुरानी नियमावली के अनुसार है, जबकि विभाग की तरफ से पुलिस महानिदेशक को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पदोन्नति के मामले में नई नियमावली का पालन किया जाये. नेहा तिर्की ने आरोप लगाया कि विभाग द्वारा मंत्रिमंडल को दिग्भ्रमित किया जा रहा है और यह राज्य हित में नहीं है.