Bokaro: कार्यपालक दंडाधिकारी तेनुघाट के नेतृत्व में शनिवार को पेटरवार बाजार स्थित 13 दुकानों और होटलों में छापेमारी की गई. इस दौरान छापामारी टीम में सदस्य मो. असलम, जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंज और थाना प्रभारी थे. टीम ने दुकानों से कुछ मात्रा में प्रतिबंधित तंबाकू, गुटखा और सिगरेट बरामद किया और होटलों में धूम्रपान का बोर्ड नहीं लगाने पर सभी दुकानदारों और होटल संचालको से चालान काटा. यह छापेमारी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो तेनुघाट अनंत कुमार के निर्देश पर किया गया.
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सिगरेट बिक्री पर रोक
कार्यपालक दंडाधिकारी तेनुघाट छबिबाला बारला ने सभी दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने तंबाकू, गुटखा, खैनी और सिगरेट की बिक्री पर रोक लगा दिया है. यदि कोई दुकानदार प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री करते हुए पकड़ा गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही सभी होटल मालिकों को निदेश दिया कि गैर धूम्रपान का बोर्ड सभी होटलों में लगा रहना चाहिए. यदि बोर्ड टूट जाता है तो उसे दोबारा बनवाकर लगवाये. आगे बोर्ड न मिला तो कार्रवाई की जाएगी.
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जिला तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी डा. एनपी सिंह ने कहा कि झारखंड में 11 ब्रांड तंबाकू उत्पाद के पान मसालों पर अगले एक वर्ष तक के लिये प्रतिबंध बढा दिया गया है. इसके बावजूद भी कुछ दुकानदार बोर्डर एरिया से खरीद कर बेच रहे हैं. प्रतिबंधित पान मसालों में मुख्य रूप से पान पराग, पान मसाला, शिखर पान मसाला, रजनीगंधा पान मसाला, दिलरूबा पान मसाला, राजनिवास पान मसाला, मुसाफिर पान मसाला, मधु पान मसाला, बिमल पान मसाला, बहार पान मसाला, सेहरत पान मसाला, पान पराम प्रिमियम और पान मसाला शामिल है. इसका भंडारण और बिक्री बिल्कुल नहीं करें. पकड़े जाने पर खाद्य सुरक्षा कानून 2006 के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
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