Ranchi: मिड डे मील योजना के 100 करोड़ रुपये घोटाला करने के आरोपी संजय तिवारी को रांची सीबीआई कोर्ट से राहत नहीं मिली है.रांची सीबीआई कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका पर फैसला सुना दिया है. अदालत ने संजय तिवारी की याचिका को खारिज करते हुए उसे बेल देने से इनकार कर दिया है. दरअसल, मिड डे मील के करीब 100 करोड़ रुपये एसबीआई धुर्वा ब्रांच से भानू कंस्ट्रक्शन के 34 खातों में अवैध तरीके से स्थानांतरित कर दिये गये थे. इसे लेकर पहले धुर्वा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. बाद में मामले की जांच सीबीआई ने अपने हाथ ले ली. वर्ष 2021 में ED ने कांड संख्या ECIR 3/2021 दर्ज कर केस टेकअप किया है. संजय तिवारी के साथ राजू वर्मा और सुरेश कुमार भी इस केस में अभियुक्त हैं.
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