Ranchi: टेंडर घोटाला के जरिए अवैध कमाई करने और उसे अलग-अलग जगह निवेश कर मनी लॉउंड्रिंग करने के आरोपी निलंबित इंजीनियर इन चीफ बीरेंद्र राम के सहयोगी ह्रदय नन्द तिवारी की जमानत याचिका पर राँची PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई. बचाव पक्ष और ED का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने हृदयनन्द तिवारी को अग्रिम बेल देने से इनकार करते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी. हृदयनन्द तिवारी पर आरोप है कि वह मुकेश मित्तल और तारा चंद के साथ मिलकर वीरेंद्र राम के कालेधन को विभिन्न खातों से सफेद बनाकर वीरेंद्र राम के पारिवारिक सदस्यों के खाते में जमा करवाता था, टेंडर कमिशन मामले में ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के तीन सहयोगियों को ईडी ने 24 जून को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में तारा चंद, नीरज मित्तल और राम प्रकाश भाटिया शामिल थे.
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