Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की क्रिमिनल रिट पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई. जिसके कारण अदालत आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को अगली सुनवाई तक विस्तार दे दिया गया. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में यह मामला सूचीबद्ध था. हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने पक्ष रखा. वहीं राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार ने पक्ष रखा.
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सीएम ने दाखिल की है क्रिमिनल रिट
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट दाखिल की है. जिसमें उन्होंने अदालत से यह गुहार लगायी है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द किया जाये. मुख्यमंत्री ने जिस एफआईआर को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, वह पश्चिमी सिंहभूम जिला के आदित्यपुर थाना में दर्ज है. इस प्राथमिकी का कांड संख्या 418/2014 है. इसमें हेमंत सोरेन को IPC की धारा 188,506 और RP एक्ट (रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट) की धाराओं के तहत आरोपी बनाया गया है. आचार संहिता से जुड़े इस मामले की सुनवाई पश्चिमी सिंहभूम जिले की सिविल कोर्ट में चल रही है.
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