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Standard Chartered Bank पर RBI ने लगाया 2 करोड़ का जुर्माना

  LagtarDesk: RBI ने Standard">https://www.sc.com/in/">Standard

Chartered Bank पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना धोखाधड़ी के बारे में सेंट्रल बैंक को देर से बताने के कारण लगा है. RBI ने आर्थिक जुर्माना RBI के दिशानिर्देश 2016 के कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण लगाया गया. इसे भी पढ़े:रिकॉर्ड">https://lagatar.in/stock-market-opened-with-declin-after-record-high-sensex-breaks-124-points/19866/">रिकॉर्ड

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Muthoot Finance पर भी पहले RBI ने लगाया था जुर्माना

सेंट्रल">https://www.centralbankofindia.co.in/Hindi/onlinebankingHindi.aspx">सेंट्रल

बैंक ने एक बयान में कहा कि RBI को धोखाधड़ी के बारे में बताने में देरी के लिए जुर्माना लगाया गया है, जिसका पता 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 को बैंक के वैधानिक निरीक्षण के दौरान चला. हाल ही में RBI ने Muthoot">https://www.muthootfinance.com/">Muthoot

Finance पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. इसके अलवा RBI ने भुगतान एवं निपटान प्रणाली कानून के उल्लंघन को लेकर पंजाब">https://www.pnbindia.in/">पंजाब

नेशनल बैंक पर भी एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. इसे भी पढ़े:BiggBoss:">https://lagatar.in/biggboss-rakhi-gets-a-gift-nikki-becomes-vikass-headache/19864/">BiggBoss:

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नोटिस किया गया था जारी

RBI ने नोटिस जारी कर Standard Chartered Bank से पूछा गया था कि क्यों उन पर जुर्माना नहीं लगाना चाहिए. नोटिस के बदले कंपनी के जवाब पर विचार करने के बाद RBI  द्वारा कार्रवाई की गयी. RBI ने बताया कि निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए चार्ज प्रमाणित होते हैं इसलिए Standard Chartered Bank पर जुर्माना लगाया गया है. इसे भी पढ़े:29">https://lagatar.in/budget-session-of-parliament-will-start-from-29-january-all-mps-will-have-corona-test/19850/">29

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नियामकीय अनुपालन में कमी के आधार पर की गयी कार्रवाई

RBI  ने यह भी कहा है कि Standard Chartered Bank के खिलाफ कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में कमी पर आधारित है. इसका मकसद ग्राहकों और कंपनी के बीच किसी ट्रांजैक्शन की वैधता पर फैसला देना नहीं है. इसे भी पढ़े:कोडरमा">https://lagatar.in/koderma-accident-in-illegally-operated-mica-mine-four-people-died/19852/">कोडरमा

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पेंशन की वसूली से संबंधित तीन परिपत्रों को RBI ने लिया वापस

RBI ने अतिरिक्त या गलत तरीके से जारी की गई पेंशन की वसूली से संबंधित नियमों का गलत इस्तेमाल की वजह से अपने तीन परिपत्रों को वापस ले लिया है. RBI  का बैंकों से कहना है कि वे पेंशनभोगियों को जारी की गई अतिरिक्त पेंशन की वसूली के लिए पेंशन की मंजूरी देने वाले प्राधिकरण से मार्गदर्शन लें.  इस मामले की जांच के बाद केंद्रीय बैंक ने सरकार और बैंक खातों के विभाग की ओर से 1991 और 2016 में जारी तीन अधिसूचनाओं को गुरुवार को वापस ले लिया. इसे भी पढ़े:गणतंत्र">https://lagatar.in/the-rehearsal-of-the-parade-on-republic-day-begins/19853/">गणतंत्र

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