LagatarDesk : देश के सबसे बड़े बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. 16 मार्च को जारी RBI की एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, SBI ने कुछ रेगुलेटरी कंप्लाएंस पूरा नहीं किया था. इसकी वजह से यह पेनाल्टी लगायी गयी है. RBI ने 15 मार्च 2021 को एक ऑर्डर जारी करके यह पेनाल्टी लगायी है. यह जुर्माना कमीशन के रूप में कर्मचारियों को रिवॉर्ड को लेकर SBI को जारी दिशा निर्देश समेत अन्य नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है.
रिवॉर्ड पेंमेंट निर्देशों का उल्लंघन
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक विज्ञप्ति के मुताबिक, बैंक नियमन कानून के कुछ प्रावधानों और कमीशन के रूप में बैंक कर्मचारियों को रिवॉर्ड पेंमेंट को लेकर जारी स्पष्ट निर्देशों के उल्लंघन को लेकर जुर्माना लगाया गया है. RBI ने कहा कि कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर लगाया गया है.
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बैंक के फाइनेंशियल कंडीशन की हुई जांच
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जानकारी देकर बताया है कि 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2018 को बैंक के फाइनेंशियल कंडीशन की जांच हुई है. इसके अलावा आरबीआई ने रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट की भी जांच की गयी है. जिसके बाद रिजर्व बैंक ने SBI से पूछा कि वह अपने कर्मचारियों को दिये जाने वाले कमीशन को एक्सप्लेन करें. हालांकि बैंक ने जो जवाब दिया RBI उससे संतुष्ट नहीं हुई. इसके बाद RBI ने SBI पर पेनाल्टी लगायी है.
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बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट लगाया गया जुर्माना
रिजर्व बैंक ने बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 10 (1) (b) (ii) के उल्लंघन और कर्मचारियों को कमीशन के रूप में रिवॉर्ड पेंमेंट संबंधी गाइडलाइन की अनदेखी के कारण एसबीआई पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है.
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