Ranchi : झारखंड सरकार द्वारा पथ क्षेत्र की परियोजनाओं में निवेश के लिए निधि स्थापित करने और इस प्रयोजन के लिए अनुदान ऋण एवं किसी अन्य स्रोत से जमा राशि का उपयोग करने और पेट्रोल एवं हाई स्पीड डीजल तेल के विक्रय पर उपकर लगाया जाता है. कर के अधिग्रहण और संग्रहण हेतु झारखंड राज्य पथ विकास निधि अधिनियम 2011 की स्थापना एवं झारखंड स्टेट रोड डेवलपमेंट फंड रूल्स 2012 का गठन किया गया है. इसके प्रावधानों के अनुसार पेट्रोल एवं हाई स्पीड डीजल तेल के विक्रय पर सेस की वसूली वाणिज्य कर विभाग द्वारा की जा रही है. वर्ष 2015-16 से वर्ष 2021-22 के जनवरी माह तक कुल 1641.72 करोड़ की प्राप्ति हुई है.
पथ आधारभूत संरचना का विकास किया जा रहा
वर्तमान में वाणिज्य कर विभाग द्वारा इस प्राप्त राशि को वैट मुख्य सेल्स के माध्यम से सरकारी खजाने में जमा की जाती है. राज्य सरकार द्वारा पथ आधारभूत संरचना के विकास एवं रखरखाव हेतु वार्षिक बजट राशि उपलब्ध कराई जाती है. इस राशि से राजस्व की प्राप्ति कर बजटीय उपबंध के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा पथ आधारभूत संरचना का विकास किया जा रहा है.
इसे भी पढ़ें – कृषि क्षेत्र में ऑटोमेशन बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण पर जोर जरूरी : कुलपति