Dhanbad: जिला प्रशासन की ओर से फूड सेफ्टी के लिए बरटांड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से मंगलवार को रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस कैंप का आयोजन किया गया. इसमें खाद्य कारोबार से जुड़े छोटे-बड़े व्यवसायी अपने प्रतिष्ठान की निशुल्क पंजीयन और लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं. मौके पर ‘ईट राइट इंडिया’ कार्यक्रम के तहत दीप प्रज्वलित कर एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद ने कैंप की शुरुआत की.
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कैंप में खाद्य कारोबारी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं
उन्होंने बताया कि कैंप में खाद्य कारोबारी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. साथ ही वह लोग लाइसेंस के लिए आवेदन भी जमा कर सकते हैं. इससे वे खाद्य कारोबारी फूड सेफ्टी एक्ट के तहत पंजीकृत हो जायेंगे. साथ ही जिला प्रशासन समय-समय पर फूड सेफ्टी से जुड़ी समस्याओं को लेकर जांच अभियान भी चला सकेगा.
कानून के अनुसार फूड सेफ्टी लाइसेंस लेना जरूरी
फूड सेफ्टी ऑफिसर अदिति सिंह ने बताया कि जिले में जितने भी खाद्य कारोबारी हैं उन्हें कानूनी प्रावधानों के तहत रजिस्टर्ड करने की प्रक्रिया की जा रही है. इसके अलावा उन्हें लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन भी जमा लिए जा रहे हैं. भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम, 2008 के अंतर्गत की गयी है. यह प्राधिकरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है. इसका उद्देश्य खाद्य सामग्री के लिए मानक तय करना है. साथ ही खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री तथा आयात आदि को नियंत्रित करना है.
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