पर खरी नहीं उतरी कांग्रेस, किसानों की कर्ज माफी का 1000 करोड़ सरेंडर करने की योजना
कैंप में खाद्य कारोबारी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं
उन्होंने बताया कि कैंप में खाद्य कारोबारी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. साथ ही वह लोग लाइसेंस के लिए आवेदन भी जमा कर सकते हैं. इससे वे खाद्य कारोबारी फूड सेफ्टी एक्ट के तहत पंजीकृत हो जायेंगे. साथ ही जिला प्रशासन समय-समय पर फूड सेफ्टी से जुड़ी समस्याओं को लेकर जांच अभियान भी चला सकेगा.कानून के अनुसार फूड सेफ्टी लाइसेंस लेना जरूरी
फूड सेफ्टी ऑफिसर अदिति सिंह ने बताया कि जिले में जितने भी खाद्य कारोबारी हैं उन्हें कानूनी प्रावधानों के तहत रजिस्टर्ड करने की प्रक्रिया की जा रही है. इसके अलावा उन्हें लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन भी जमा लिए जा रहे हैं. भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम, 2008 के अंतर्गत की गयी है. यह प्राधिकरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है. इसका उद्देश्य खाद्य सामग्री के लिए मानक तय करना है. साथ ही खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री तथा आयात आदि को नियंत्रित करना है. इसे भी पढ़ें: पंजाब">https://lagatar.in/punjab-public-service-commission-recruitment-for-the-post-of-junior-engineer-see-update-here/35462/">पंजाबलोक सेवा आयोग ने जूनियर इंजीनियर के पदों पर निकाली वैकेंसी, यहां देखें अपडेट

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