LagatarDesk : केंद्र सरकार ने कोरोना काल में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है. कोरोना महामारी को देखते हुए यह फैसला लिया है. टैक्सपेयर्स को टैक्स कंप्लायंस को पूरा करने और विभिन्न नोटिसों पर जवाब देने में परेशानी हो रही थी. इसके कारण सरकार ने इनकम टैक्स से जुड़े कामों की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है. केंद्र सरकार ने टीडीएस रिटर्न के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अवधि बढ़ा दी है. साथ ही फॉर्म-16 जारी करने की अवधि भी बढ़ा दी गयी है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है.
टैक्सपेयर्स 15 जुलाई तक फाइल कर सकेंगे टीडीएस रिटर्न
असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए टीडीएस रिटर्न फाइल करने की समयसीमा 15 जुलाई 2021 तक बढ़ा दी गयी है. इससे टैक्सपेयर्स को थोड़ी राहत मिलेगी. कोरोना के कारण कई टैक्सपेयर्स ने अभी तक टीडीएस रिटर्न फाइल नहीं किया है.
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फॉर्म-16 जारी करने की डेडलाइन 31 जुलाई तक बढ़ी
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फॉर्म-16 जारी करने की अवधि को 31 जुलाई 2021 तक बढ़ा दिया है. पहले फॉर्म-16 जारी करने की अंतिम तारीख 15 जुलाई थी. इसके अलावा विवाद से विश्वास स्कीम के तहत ब्याज के बिना भुगतान करने की अवधि बड़ाकर 31 अगस्त 2021 कर दी गयी है. टैक्सपेयर्स अतिरिक्त शुल्क के साथ अब 31 अक्तूबर तक पेमेंट कर सकेंगे.
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कोरोना संबंधित सहायता राशि होगी टैक्स फ्री
पहली बार घर खरीदने वालों को निवेश पर मिलने वाले स्पेशल टैक्स रिलीफ का डेट भी बढ़ाया गया है. अब आवासीय मकान पर अतिरिक्त 3 महीने टैक्स छूट का फायदा मिलेगा. इसके अलावा किसी परिजन की कोरोना से मृत्यु होने पर नियोक्ता कंपनी से मिला मुआवजा बिना किसी सीमा के पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा. रिश्तेदारों से मिली 10 लाख रुपये तक की सहायता राशि पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. यह छूट वित्त वर्ष 2019-20 के लिए है.
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