Ranchi/ Kolkata: भूमि अधिग्रहण,विस्थापन एवं पुनर्वास समिति की ओर से NGT में बालू घाटों की बंदोबस्ती पर रोक लगाने की मांग पर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. प्रार्थी के अधिवक्ता पौशाली बनर्जी ने जानकारी दी कि NGT ने JSMDC के द्वारा दाखिल शपथपत्र को नामंजूर करते हुए बंदोबस्ती पर स्थगन के आदेश को बरकरार रखा है. फिलहाल अगली सुनवाई की तिथि मुकर्रर नहीं हुई है.
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पिछली सुनवाई के दौरान झारखंड में बालू घाट की बंदोबस्ती पर NGT ने अगले आदेश यानी 14 जुलाई तक स्थगित करने का आदेश दिया था. यह आदेश नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल ने दिया था. इसके साथ ही NGT ने राज्य सरकार, खनन विभाग, JSMDC, SEIAA और नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और झारखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को नोटिस भी जारी किया था. जिसके आलोक में सरकार की ओर से एफिडेविट दायर की गई थी.
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