Ranchi/Delhi: संजीवनी बिल्डकॉन घोटाला मामले के आरोपी श्याम किशोर गुप्ता को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है. देश की शीर्ष अदालत ने श्याम किशोर गुप्ता को अंतरिम जमानत देते हुए यह शर्त रखी है कि इस मामले की जांच कर रही एजेंसी के पदाधिकारी जब-जब श्याम किशोर गुप्ता को अपने समक्ष उपस्थित होने का निर्देश देंगे श्याम किशोर गुप्ता को उनके समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा.
कोर्ट में होना होगा उपस्थित
इसके साथ ही न्यायालय में होने वाली सुनवाई के दौरान भी श्याम किशोर गुप्ता को शारीरिक रूप से उपस्थित होना पड़ेगा. श्याम किशोर गुप्ता करीब डेढ़ साल से न्यायिक हिरासत में हैं. ईडी की विशेष अदालत और झारखंड हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने अपने अधिवक्ता इंदरजीत सिन्हा के माध्यम से देश की शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. वहां से उन्हें अंतरिम जमानत की सुविधा प्रदान की है. यह जानकारी रांची सिविल कोर्ट में श्यामकिशोर गुप्ता के मुकदमों की अदालत में पैरवी करने वाले अधिवक्ता विक्रांत सिन्हा ने दी है.
बता दें कि झारखंड के सबसे बड़े भूमि घोटाले के मामले की जांच सीबीआई और ईडी कर रही है. ईडी ने इस मामले के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करोडों रुपये की सम्पति भी अटैच की है. इतना ही नहीं ईडी ने ही श्यामकिशोर गुप्ता को गिरफ्तार किया था.