NewDelhi : सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों पर से भीख मांगने वाले, खानाबदोश किस्म के घुमक्कड़ों या बेघरों को हटाने का निर्देश जारी करने की गुहार लगाने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है. इस क्रम में कहा कि
भीख मांगना सामाजिक और आर्थिक समस्या है. रोजगार और शिक्षा के अभाव में कुछ लोग अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए भीख मांगने पर विवश हैं.
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सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में अभिजात्य नजरिया नहीं अपनायेगा कि सड़कों पर भीख मांगने वाले नहीं होने चाहिए. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को उस याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है जिसमें कहा गया है कि जो भिखारी सड़कों पर घूमते हैं उनका कोविड के मद्देनजर वेक्सीनेशन और पुनर्वास होना चाहिए.
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वह भीख मांगने पर विवश होते हैं
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने मंगलवार को कहा कि कई लोगों के पास शिक्षा का अभाव है साथ ही उनके पास रोजगार नहीं है. उन्हें जीवन यापन के लिए बुनियादी जरूरत पूरी करनी होती है और इसी कारण वह भीख मांगने पर विवश होते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा है कि वह इस गुहार पर विचार नहीं करेंगे कि सड़कों से भीख मांगने वाले या खानाबदोश किस्म के घुमक्कड़ों या बेघरों को हटाने का निर्देश जारी करें.
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वेक्सीनेशन किया जाये और उनका पुनर्वास किया जाये
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह दूसरी गुहार पर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर रहें हैं जिनमें गुहार लगाई गयी है कि सड़कों पर फिरने वाले घुमक्कड़ों व भीख मांगने वालों का कोविड के मद्देनजर वेक्सीनेशन किया जाये और उनका पुनर्वास किया जाये. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये व्यापक मुद्दा है और सरकार के सामाजिक वेलफेयर स्कीम का मसला है. सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकता कि ऐसे लोगों को नजर से दूर कर दिया जाना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा है कि वह मामले में सहयोग करें. इस मामले में सुनवाई अब दो हफ्ते के बाद होगी.