Ranchi/ New Delhi: शिक्षक नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट द्वारा अवमानना वाद चलाये जाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर 4 मई तक रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे लगाए जाने से सचिव वंदना दादेल और राजेश शर्मा को फिलहाल राहत मिली है. बता दें कि संस्कृत शिक्षक नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट द्वारा सचिव स्तर के दो अधिकारियों को कंटेम्पट ऑफ कोर्ट किए जाने के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इसे लेकर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की थी.
इसे भी पढ़ें-HC ने पूछा – चुटिया के तत्कालीन थाना प्रभारी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई
दरअसल, झारखंड हाईकोर्ट द्वारा संस्कृत शिक्षक नियुक्ति मामले में दायर अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए माना था कि दो सचिव स्तर के अधिकारियों ने कंटेम्पट ऑफ कोर्ट किया है. याचिककर्ता के वकील द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, झारखंड हाईकोर्ट ने सचिव वंदना दादेल और राजेश शर्मा को यह निर्देश दिया है कि अगर दो सप्ताह के अंदर संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया जाए. अगर ऐसा नहीं किया गया तो उक्त दोनों अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस के द्विवेदी की कोर्ट में हुई थी.
इसे भी पढ़ें-पूर्व CM बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक