- बुधवार को अदालत के समक्ष सशरीर उपस्थित होने का निर्देश
Ranchi : लगभग एक साल से विभिन्न राज्यों के लिए चलने वाली बसों के परमिट रिन्यूअल एवं नया परमिट जारी करने के आवेदन को लंबित रखने के मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी की जताई है. जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए बुधवार को परिवहन सचिव को अदालत के समक्ष सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है.
3 सप्ताह के अंदर निर्णय लेने को कहा था
दरअसल परिवहन विभाग ने साल 2022 में विभिन्न राज्यों को चलने वाली बसों के परमिट अलॉटमेंट के लिए अधिसूचना जारी की थी. इसमें बसों के लिए नए परमिट देने एवं नवीनीकरण का भी प्रावधान रखा गया था. लेकिन यह अब तक लंबित है. इस संदर्भ में प्रार्थी मोहम्मद कलीम की ओर से पहले विभाग के सचिव को आवेदन दिया गया. लेकिन परमिट जारी नहीं होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया. इससे पूर्व भी अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रार्थी के आवेदन पर 3 सप्ताह के अंदर निर्णय लेने को कहा था. इस पर सचिव की दलील थी कि नए सिरे से पूरी प्रक्रिया की जाएगी, जिस पर अदालत ने असंतोष जताते हुए सचिव को तलब किया है. बुधवार को उन्हें सशरीर अदालत में उपस्थित होना पड़ेगा.
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