Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक मंगलवार प्रोजेक्ट भवन में आयोजित की गई. बैठक में अनलॉक-3 को लेकर छूट देने पर फैसला लिया गया. सरकार की ओर से फैसला लिया गया है कि राज्य भर में दुकानें पहले की ही तरह शाम 4 बजे तक खुली खुलेंगी. इसके साथ ही हर दिन 24 घंटे दूध की दुकानें खोलने की छूट दी गयी है. वहीं जमशेदपुर में कपड़ा, ज्वेलरी और जूते की दुकान खोलने पर जो प्रतिबंध था, उसे हटा दिया गया है. साथ ही राज्य में मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर खोलने की अनुमति दे दी गयी है.
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अनलॉक-3 को लेकर जानकारी मीडिया कर्मियों को दी. वहीं संडे को पहले की ही तरह संपूर्ण लॉकडाउन रखा गया है. यानि कि शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार 6 बजे तक ये जारी रहेगा. इस दौरान सिर्फ 24 घंटे दूध बेचने की अनुमति दी गयी है. साथ ही संडे को दवा दुकानें भी खुली रहेंगी. अब सभी सरकारी विभागों में 50% कर्मियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी. इसके पहले यह निर्णय था कि संयुक्त सचिव से ऊपर के जितने अधिकारी हैं, वही कार्यालय आएंगे. अनलॉक- 3 की समय अवधि क्या रहेगी, इसे लेकर सरकार की ओर से अभी कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है. हालांकि उम्मीद है कि इसे एक ही सप्ताह के लिए बढ़ाया गया है.
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Unlock-3 जानें क्या-क्या दी गयी है छूट
1. सब जिलों में सभी दुकानें 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी .
2. शॉपिंग माल और Departmental स्टोर भी खुलेंगे.
3. सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय में 50% स्टाफ के साथ 4 बजे अपराह्न तक होगा काम.
4. शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल – किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी . स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे .
5. शेष पाबंदी पूर्व की तरह जारी रहेंगी .
6. सिनेमा हॉल, क्लब, बार, banquet हॉल, मल्टीप्लेक्स, बंद रहेंगे .
7. स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे .
8. समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे .
9. आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी .
10. 5 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा .
11. विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति .
12. धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे .
13. जुलूस पर रोक जारी रहेगी .
14. बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी .
15. राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी .
16. मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी .
17. निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई-पास आवश्यक होगा .
18. कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वालों को 7 दिन का होम क्वारेंटाइन अनिवार्य होगा .
19. सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है .
20. आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी.
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अनलॉक-2 में दुकानें शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई थी
बता दें कि इससे पहले 9 जून को हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक के बाद लॉकडाउन में कई तरह की छूट दी गयी थी. इसमें सबसे प्रमुख पूर्वी सिंहभूम जिला को छोड़कर सब जिलों में सभी दुकानें 4 बजे अपराह्न तक खोलने का निर्णय प्रमुखता से था. साथ ही शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल – किराना की दुकान सहित) को बंद कर सरकार ने पूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया था.
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सही निर्णय लिया गया
बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया हेमंत सरकार के द्वारा
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