LagatarDesk: कोरोना वायरस के मद्देनजर रविवार को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र से जुड़ी एक अहम घोषणा की. मंत्रालय ने गाड़ी से जुड़े अहम डॉक्यूमेंट्स की वैधता को 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है. ड्राइविंग लाइसेंस, वाहनों का रजिस्ट्रेशन और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे अहम डॉक्यूमेंट्स जिनकी वैलिडिटी 1 फरवरी 2020 से खत्म हो गयी है, अब 31 मार्च 2021 तक वैध माने जायेंगे. कोरोना वायरस के चलते सरकार ने इनकी वैलिडिटी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है.
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31 दिसंबर तक मान्य होगा डॉक्यूमेंट्स
मंत्रालय ने कहा है कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस के साथ-साथ गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के कागज, गाड़ी का परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जो 31 दिसंबर को खत्म हो रही थी, उसे अब 31 मार्च तक वैलिड माना जायेगा. इस फैसले से उन सभी डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी बढ़ेगी जिनकी वैलिडिटी फरवरी 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच खत्म हो रही है या हो चुकी है.
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चौथी बार वैलिडिटी को बढ़ाने का लिया फैसला
केंद्र सरकार ने चौथी बार वैलिडिटी बढाने का फैसला लिया है. इससे पहले सरकार ने अगस्त महीने डॉक्यूमेंट्स की मान्यता को 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया था. रिपोर्ट के अनुसार, कमर्शियल वाहन के मालिकों ने सरकार से कुछ और रियायत देने की मांग की थी. उन्होंने सरकार को सुझाव दिया था कि ऐसे वाहनों को थोड़ी और राहत दी जाये जो किसी वजह से सड़क पर अभी नहीं चल रहे हैं, इनमें स्कूल बस ऑपरेटर भी शामिल हैं.
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केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में लागू करने का दिया निर्देश
केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इन नियमों को लागू करने के निर्देश दिये हैं ताकि किसी भी वाहन चालक को परेशान न किया जाये. मंत्रालय ने कहा कि जिन डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी 20 फरवरी 2020 को खत्म हो गयी है, उन्हें 31 मार्च 2021 तक वैलिड माना जायेगा.
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