Ranchi: विवेकानंद स्कूल से जुड़े विवाद मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने रिटायर्ड जस्टिस एल एन तिवारी को स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने का निर्देश दिया है. अधिवक्ता अभय मिश्रा के मुताबिक़ हाईकोर्ट ने गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया है कि नई कमिटी के चुनाव तक जस्टिस एल एन तिवारी विवेकानंद स्कूल प्रबंधन के एडमिनिस्ट्रेटर रहेंगे और उनकी देख रेख में नई कमिटी का चुनाव होगा. मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट में हुई. अगली सुनवाई अप्रैल माह में होगी. फ़िलहाल अभय मिश्रा को उनका पद हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर जस्टिस एल एन तिवारी को देना होगा.
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सिविल कोर्ट ने जारी किया था वांरट
बता दें कि रांची की निचली अदालत से विवेकानंद विद्या मंदिर की कमेटी में शामिल सभी पदाधारियों के खिलाफ गैर जमानती वांरट केस आईओ ने लिया था. सिविल कोर्ट ने जिन लोगों के खिलाफ वारंट जारी किया था. उसमें स्कूल संचालन समिति के अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव एवं अन्य का नाम शामिल है. कोर्ट ने मामले की जांच कर रहे केस आईओ के आवेदन पर अभय कुमार मिश्रा, काशीनाथ मुखर्जी, मलय कुमार नंदी, आदित्य कुमार बनर्जी एवं गौतम दास के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. पदाधिकारियों पर स्कूल भवन के निर्माण में गड़बड़ी करने और सरकारी बैंक की जगह एचडीएफसी, बंधन बैंक और अन्य जगहों से स्कूल के खातों का संचालन करने का आरोप है. आरोप के मुताबिक यह कमेटी निर्वाचित कमेटी को पिछले दो वर्षों से स्कूल के संचालन का काम काज नहीं सौंप रही है और बैंक खातों से अवैध निकासी की गयी है.
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