Ranchi : बुधवार को झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य उज्ज्वल प्रकाश तिवारी की अध्यक्षता में बाल अधिकार एवं सुरक्षा से संबंधित बैठक आयोजित हुई. समाहरणालय में आयाोजित बैठक में बाल संरक्षण के मुद्दों पर संबंधित पदाधिकारियों के साथ विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए उज्ज्वल प्रकाश तिवारी ने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये.
रांची सहायक आयुक्त उत्पाद को आयोग ने जिला में संचालित सभी बार एवं रेस्टोरेंट (Bar and Restaurant) में नियमानुसार, 21 वर्ष से कम आयु वर्ग वाले युवाओं के प्रवेश पर रोक के सख्त निर्देश दिये हैं. साथ ही कृत कार्रवाई प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराये जाने का भी निर्देश दिया गया. वहीं जिले में मादक पदार्थों के सेवन से युवाओं पर होने वाले दुष्प्रभाव से संबंधित जागरूकता अभियान चलाये जाने का निर्देश भी दिया गया.
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दिव्यांग बालिकाओं के लिए एक बालगृह संचालन का दिया निर्देश
वहीं उज्ज्वल प्रकाश ने जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी को जिले में संचालित बालगृह के लिए सिविल सर्जन को बच्चों के आकस्मिक चिकित्सा सुविधा के लिए 108 एंबुलेंस 24 घंटे उपलब्ध कराये जाने का निर्देश दिया.
जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को जिला में दिव्यांग बालिकाओं के लिए एक बालगृह के संचालन करने को लेकर आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई किये जाने का निर्देश दिया गया. साथ ही श्रम अधीक्षक-02 को जिले में बालश्रम से मुक्त कराये गये बाल श्रमिकों की विगत एक वर्ष पूर्व से विवरणी उपलब्ध कराये जाने और दी जाने वाली मुआवजा राशि से संबंधित विवरणी आयोग को उपलब्ध कराये जाने का निर्देश दिया गया.
बैठक में ये रहे मौजूद
बैठक में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, सहायक आयुक्त उत्पाद, बाल कल्याण समिति, श्रम अधीक्षक-2, रांची/सीएसआर एवं अन्य संबधित पदाधिकारी उपस्थित थे.
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