- तथ्य
– प्री मैट्रिक बच्चों की संख्या 30 लाख होगी. इनमें सबसे अधिक कक्षा 1 से 5 तक के 15 लाख बच्चे होंगे लाभान्वित. - – पोस्ट मैट्रिक के 5 लाख बच्चे होंगे लाभान्वित.
– छात्रवृत्ति की दर 10 माह के लिए. - – पहली बार बनी प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति नियमावली 2022.
– छात्रवृत्ति के लिए 1491 करोड़ राशि अनुमानित. - – छात्रवृत्ति की राशि हॉस्टल में रहकर और स्कूल आने-जाने बच्चों को मिलेगी.
Ranchi : झारखंड सरकार अनुसूचित जनजाति (एसटी), अनसूचित जाति (एससी), पिछड़ा वर्ग (बीसी) के बच्चों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है. राज्य स्थापना दिवस (15 नवंबर) को 35 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति के रूप में 1491 करोड़ रुपये देने की तैयारी कर रही है. इनमें मैट्रिक व पोस्ट प्री मैट्रिक के छात्र शामिल हैं. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे संबंधित निर्देश अधिकारियों को दिया है. जिसके मुताबिक एक साथ 35 लाख बच्चों के खाते में छात्रवृत्ति की राशि भेजी जायेगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का निर्देश मिलने के बाद एसटी, एसी, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है. उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने एससी, एसटी व बीसी क्लास के बच्चों को छात्रवृत्ति देने के लिए नियमावली बनायी है. जिसके तहत विभाग ने प्री-मैट्रिक के 30 लाख बच्चों में अनुमानित आंकड़ा तैयार किया है. पोस्ट प्री मैट्रिक के 5 लाख बच्चों का आंकड़ा किया जा रहा है.
क्यों लिया गया फैसला
इस योजना के पीछे सरकार की सोच है कि आर्थिक तंगी की वजह से कमजोर वर्ग के बच्चों की पढ़ाई ना छूटे. हर सरकार समय-समय पर स्कीम लाती है, लेकिन कई बार योजनाओं का लाभ बच्चों को नहीं मिल पाता.
उद्देश्य
- सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे एसटी, एससी व बीसी के छात्रों की प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक शिक्षा में भागीदारी बढ़ाना.
- कमजोर वर्ग के बच्चों को भी शिक्षा का समान अवसर देना.
- कक्षा एक से 10 तक में ड्रॉप आउट को रोकना.
कितना बजट
- प्री मैट्रिक के छात्रों पर – 841 करोड़
- पोस्ट मैट्रिक के छात्रों पर – 650 करोड़
- कुल छात्रों पर – 1491 करोड़
कुल छह नियमावली
- झारखंड राज्य अनुसूचित जनजाति प्री मैट्रिक योजना नियमावली 2022
- झारखंड राज्य अनुसूचित जाति प्री मैट्रिक योजना नियमावली 2022
- झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक योजना नियमावली 2022
- झारखंड राज्य अनुसूचित जनजाति पोस्ट मैट्रिक योजना नियमावली 2022
- झारखंड राज्य अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक योजना नियमावली 2022.
- झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक योजना नियमावली 2022.
किन बच्चों को मिलेगी छात्रवृत्ति
- कक्षा एक से आठ तक छात्रों के माता-पिता के वार्षिक पारिवारिक आय की कोई सीमा नहीं
- कक्षा 9 से 10 के वैसे छात्र, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक न हो
- वार्षिक आय के संबंध में माता-पिता या अभिभावक स्वघोषणा पत्र देंगे
- कक्षा 9 में दिया गया वार्षिक आय प्रमाण पत्र ही कक्षा 10 के लिए भी मान्य होगा.
- एक शैक्षणिक शर्त के लिए दो बार छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी.
किस कक्षा के कितने छात्रों को छात्रवृत्ति
कक्षा (प्री मैट्रिक) | जो घर से स्कूल जाते हैं | जो हॉस्टल में रह कर पढ़ते हैं |
01 से 05 | 1500 | 1500 |
06 से 08 | 2000 | 2500 |
09 से 10 | 4500 | 4500 |
किस कक्षा के कितने छात्रों को छात्रवृत्ति
वर्ग | कक्षा 01 से 05 | कक्षा 6 से 8 | कक्षा 9 से 10 | कुल छात्र |
अ. जनजाति | 4,68,100 | 2,74,350 | 1,87,550 | 9,30,000 |
अ. जाति | 2,26,500 | 1,32,750 | 90,750 | 4,50,000 |
पिछड़ा वर्ग | 8,15,400 | 4,77,900 | 3,26,700 | 16,20,000 |
कुल | 15,10,000 | 8,85,000 | 6,05,000 | 30,00,000 |
मैट्रिक के बाद आठ कोर्स के लिए छात्रवृत्ति
ग्रुप | कोर्स (मान्यता प्राप्त) | हॉस्टल में रहने वाले | स्कूल आने-जाने वाले |
1 (A) | A , A , A और B नैक मान्यता शैक्षणिक संस्थान (प्रोफेशनल कोर्स) | 1 लाख | 90 हजार
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1 (B) | A , A , A और B नैक मान्यता शैक्षणिक संस्थान (प्रोफेशनल कोर्स) | 90 हजार | 85 हजार |
1 (C) | A , A , A और B नैक मान्यता शैक्षणिक संस्थान (प्रोफेशनल कोर्स) | 85 हजार | 80 हजार
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2 (A) | A , A , A और B नैक मान्यता शैक्षणिक संस्थान (डिग्री और डिप्लोमा स्तरीय प्रोफेशनल कोर्स) | 75 हजार | 70 हजार |
2 (B) | A , A , A और B नैक मान्यता शैक्षणिक संस्थान (डिग्री और डिप्लोमा स्तरीय प्रोफेशनल कोर्स) | 70 हजार | 65 हजार
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2 (C) | A , A , A और B नैक मान्यता शैक्षणिक संस्थान (डिग्री और डिप्लोमा स्तरीय प्रोफेशनल) | 65 हजार | 60 हजार |
3 | डिग्री और पोस्ट डिग्री कोर्स | 45 हजार | 40 हजार |
4 | सभी पोस्ट मैट्रिकुलेशन नन डिग्री कोर्स | 35 हजार | 30 हजार
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कहां करें आवेदन
- विभाग द्वारा संचालित ई-कल्याण पोर्टल
- आधार वेरिफिकेशन के बाद यूनिक आईडेंटीफिकेशन नंबर मिलेगा. यह प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए वैघ होगा.
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर बच्चों को मिलेगी सारी जानकारी.
इस तरह मिलेगी छात्रवृत्ति
प्री मैट्रिक वर्ग
- कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को डीबीटी के माध्यम से.
- कक्षा 9 से 10 के छात्रों को जो छात्रवृत्ति मिलेगी, उसमें केंद्र और राज्य का अनुपात क्रमशः 60- 40 का होगा.
योजना की सफलता के लिये उत्तरदायी
- इंस्टीट्यूशनल नोडल ऑफिसर – विद्यालय का प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक.
- डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर – जिला कल्याण अधिकारी.
- स्टेट नोडल ऑफिसर – आदिवासी कल्याण आयुक्त या उसके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी.
- जिलों में आए सभी आवेदन की जांच जिला स्तर पर गठित अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति करेगी. जिला के उपायुक्त समिति के अध्यक्ष उपविकास आयुक्त समिति के उपाध्यक्ष होंगे. जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला सूचना पदाधिकारी समिति के सदस्य होंगे.
- वैसे छात्र जो राज्य से बाहर के संस्थान में पढ़ रहे हैं, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के मामले में उनके प्रमाण पत्रों की जांच आदिवासी कल्याण आयुक्त करेंगे.