Lagatardesk : हेल्थ मिनिस्ट्री ने ड्रग रूल्स 1945 में बदलाव के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. नोटिफिकेशन के अनुसार, सरकार पेरासिटामोल सहित 15 दवाओं को डॉक्टर को ओवर द काउंटर लिस्ट में डालने की तैयारी में है. साथ ही इन सभी दवाओं को कानून के शेड्यूल के (Schedule K) में शामिल किया जायेगा. हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस बारे में स्टेकहोल्डर्स से एक महीने के भीतर सुझाव देने को कहा है. (पढ़े, बंगाल में गौतम अडानी का स्वागत है… Adani Group को ममता ने दी हाइपर-स्केल डेटा सेंटर के लिए 51.75 एकड़ जमीन )
आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली दवाओं की पहुंच को बढ़ाना है मकसद
सरकार के इस फैसले के बाद लोगों को इन दवाओं को खरीदने के लिए डॉक्टर की पर्ची की जरुरत नहीं पड़ेगी. रिटेलर भी इन दवाओं को डॉक्टर की पर्ची के बिना बेच सकेंगे. हालांकि इन दवाओं की ओवर द काउंटर बिक्री की अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी जायेगी. ड्रग रूल्स 1945 में बदलाव करने के पीछे का मकसद आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं की पहुंच को बढ़ाना है.
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इन 16 दवाओं को ओवर द काउंटर लिस्ट में किया जायेगा शामिल
इन जिन 16 दवाओं को ओवर द काउंटर लिस्ट में डालने वाली है. उसमें एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट एजेंट, गिंगीवाइटिस के इलाज में काम आने वाला माउथवॉश क्लोरोहेक्साडाइन (Chlorohexidine), खांसी के इलाज में काम आने वाली दवा Dextromethorphan Hydrobromide Lozenges, एंटी बैक्टीरियल एक्नी फॉर्मुलेशन, एंटी फंगल क्रीम, बंद नाक खोलने में काम आने वाली दवा, एनलजेसिक क्रीम फॉर्मुलेशन और एंटी एलर्जी कैप्सूल शामिल हैं.
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शर्तों के साथ होगी ओवर द काउंटर बिक्री की अनुमति
हालांकि इन दवाओं की ओवर द काउंटर बिक्री की अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी जायेगी. जैसे- इलाज या इस्तेमाल की अधिकतम अवधि पांच दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए. अगर 5 दिन के डोज से मरीज को आराम नहीं मिलता है तो उसे डॉक्टर की सलाह लेनी होगी.
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