Ranchi : राज्य कैबिनेट की बैठक में सरकार ने ग्रामीण उपभोक्ताओं का डीपीएस (डिले पेमेंट सरचार्ज) माफ करने की घोषणा की है. इसमें ग्रामीण इलाकों में अलग-अलग योजनाओं के तहत कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ता शामिल है. वैसे ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को भी इसका लाभ मिलेगा, जो बिना मीटर के बिजली जलाते है. ऐसे ग्रामीण उपभोक्ताओं से बिजली वितरण निगम फिक्स्ड चार्ज वसूलता है. इसके तहत हर महीने बिजली जलाने के लिये एक निश्चित राशि तय की जाती है. ऐसे में बिल समय में नहीं देने पर निगम इन पर भी डीपीएस लगाता है. कैबिनेट के फैसले के बाद 31 मई तक जिन ग्रामीण उपभोक्ताओं ने बिल नहीं दिया है, उनका पेमेंट सरचार्ज माफ कर दिया जायेगा.
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कुटीर ज्योति योजना के उपभोक्ताओं को ज्यादा लाभ
झारखंड बिजली वितरण निगम की मानें, तो राज्य में कुल उपभोक्ता लगभग 46 लाख हैं. सौ फीसदी मीटरिंग पर काम जारी है. वहीं ग्रामीण उपभोक्ताओं की कुल संख्या 32 लाख के आसपास है. जेबीवीएनएल की जीएम (रेवेन्यू) अंजना दास ने बताया कि 32 लाख ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को सरकार के फैसले का लाभ मिलेगा. इसमें कुटीर ज्योति योजना के तहत कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को अधिक फायदा है. बात दें इस योजना के तहत झुग्गी झोपड़ी में निवास करने वाले लोगों को मीटर कनेक्शन दिया जाता है.
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1.5 प्रतिशत की दर से लिया जाता है डिले पेमेंट सरचार्ज
अंजना ने बताया कि बिजली निगम की ओर से डीपीएस तय किया जाता है. फिलहाल यह मुख्य बिल का 1.5 प्रतिशत है. ऐसे में जो उपभोक्ता एक महीने बिल जमा नहीं करते, उनके नवीनतम बिल में पिछले महीने की बकाया मुख्य राशि में 1.5 प्रतिशत सरचार्ज जोड़ दिया जाता है. उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा. कई बार डीपीएस के कारण यह राशि बढ़ती जाती है.
31 मई तक का बकाया चार किस्तों में कर सकते हैं जमा
हेमंत सोरेन कैबिनेट ने शुक्रवार को झारखंड बिजली वितरण निगम के ग्रामीण उपभोक्ताओं को वन टाइम सेटलमेंट के तहत बिल भुगतान करने पर डीपीएस से छूट दी है. अधिकतम चार मासिक किस्तों में बकाया जमा करने पर कुल डीपीएस माफ किया जायेगा. विवादित बिलों के निपटान के मामलों में विवाद की तिथि से 31 मार्च 2021 की अवधि तक डीपीएस में छूट पर विचार किया जायेगा. जिन मामलों में पहले से एफआइआर किया गया है. ऐसे उपभोक्ताओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
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