Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कारकेड पर हमला करने के 4 प्रमुख अभियुक्तों को रांची जिला अदालत के अपर न्यायाधीश 16 की अदालत से बड़ी राहत मिली है.कोर्ट ने गुड्डू लोहरा, राजू लोहरा, महिला नेत्री पूनम सिंह और राजा महतो की जमानत याचिका मंजूर करते हुए उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की है. गुड्डू सिंह पर पुलिस पदाधिकारी के साथ मारपीट करने का आरोप है. वहीं राजा महतो के बारे में बताया गया है कि जिस भीड़ ने सीएम के काफिले पर हमला किया उसे गुमराह कर चुटिया इलाके से किशोरगंज तक लाया. आरोपियों के अधिवक्ता कीर्ति नारायण सिंह ने अदालत में पक्ष रखा. कोर्ट ने सभी को 10-10 हजार के दो निजी मुचलके पर जमानत दी है. अब तक लगभग एक दर्जन से ज्यादा आरोपियों को बेल मिल चुका है.
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4 जनवरी को हुआ था काफिले पर हमला
तीन जनवरी को ओरमांझी से युवती की सिर कटी लाश बरामद हुई थी. इस घटना से आक्रोशित लोगों ने चार जनवरी शाम 5.35 बजे मुख्यमंत्री का काफिला रोकने की कोशिश की. काफिले के आगे चलनेवाली पायलट गाड़ी को रोक कर क्षतिग्रस्त कर दिया था. साथ ही रास्ता क्लीयर कराने की कोशिश कर रहे ट्रैफिक सिपाहियों और पुलिसकर्मियों के साथ उनकी झड़प भी हुई थी. इस झड़प में कई पुलिसकर्मियों की प्रदर्शनकारियों ने पिटाई कर दी थी.
इस भगदड़ में कुछ निजी वाहनों को भी क्षति पहुंची थी. हंगामे के कारण मुख्यमंत्री को रूट बदलकर सीएम आवास जाना पड़ा था. इस घटना में इंस्पेक्टर नवल किशोर सिंह, सुबोध कुमार पासवान, अरविंद कुमार पासवान, योगेंद्र सिंह, निलेश कुमार, संतोष कुमार राय, अनवर अली खान, अशोक कुमार, सुनील मरांडी और अमित कुमार पासवान घायल हो गये थे.
73 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है मामला
घटना के बाद रांची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 73 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था. जिनमें गुड्डू लोहरा, निशांत कुमार, अजय कुमार, रीना देवी, सुमन देवी, राजीव लोहरा, मोनू पांडे, विशाल कुमार, अमृत रमन, राहुल राज, राहुल कुमार यादव, विशाल कुमार राव, सत्यम कुमार, सुधीर कुमार, विपिन कुमार, सुमित लोहरा, आलोक कुमार, दीपक कुमार, अंकित कुमार, अकाश टोप्पो, राजा महतो, विक्रम साहू, आयुष सिंह, आदर्श कुमार, रवि मिश्रा, किट्टू कुमार दीपक कुमार साह, पूनम सिंह, रोशनी खलखो, बिट्टू उर्फ नेपाली, समीर लोहरा, निशांत सिंह, पिंटू यादव, विक्रम सिंह, अभिषेक और भैरव सिंह शामिल हैं.
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