NewDelhi : माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की नीति-निर्धारक इकाई जीएसटी परिषद की अहम बैठक शनिवार को शुरू हुई. राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक खत्म होने के बाद इसमें लिये गये इन फैसलों की जानकारी दी,. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद समय की कमी के कारण एजेंडे में शामिल 15 मुद्दों में से केवल आठ पर ही फैसला कर सकी. जीएसटी पर अपीलीय अधिकरण बनाने के अलावा पान मसाला और गुटखा व्यवसायों में कर चोरी को रोकने के लिए व्यवस्था बनाने पर भी कोई फैसला नहीं हो पाया.
Union Finance Minister Nirmala Sitharaman chairs the 48th meeting of the GST Council via virtual mode, in Delhi pic.twitter.com/4G8onooJ0y
— ANI (@ANI) December 17, 2022
मल्होत्रा ने कहा कि इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर जीएसटी लगाने पर चर्चा नहीं की गयी क्योंकि मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने इस मुद्दे पर कुछ दिन पहले ही अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. उन्होंने कहा कि समय इतना कम था कि जीओएम की रिपोर्ट जीएसटी परिषद के सदस्यों को भी नहीं दी जा सकी. उन्होंने कहा कि परिषद ने जीएसटी कानून के अनुपालन में अनियमितता पर अभियोजन शुरू करने की सीमा को मौजूदा एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये करने पर सहमति दी. साथ ही दालों के छिलके पर जीएसटी को खत्म करने का फैसला भी किया गया. अभी तक दालों के छिलके पर पांच फीसदी की दर से जीएसटी लगता था लेकिन अब उसे शून्य कर दिया गया.
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बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ऑनलाइन की
वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा था कि जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ऑनलाइन से करेंगी. इस बैठक में वित्त राज्य मंत्रियों के अलावा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और केंद्र सरकार तथा राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए. बैठक में कर अधिकारियों की एक रिपोर्ट पर भी विचार किया. बता दें कि जीएसटी कानून के तहत की जाने वाली गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के संबंध में जीएसटी परिषद की कानून समिति ने मुकदमा शुरू करने के लिए मौद्रिक सीमा बढ़ाने का सुझाव दिया था.
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पान मसाला और गुटखा कंपनियों द्वारा की जाने वाली कर चोरी पर चर्चा
कानून समिति ने यह सुझाव भी दिया था कि जीएसटी के तहत गड़बड़ियों के लिए करदाताओं द्वारा देय शुल्क को घटाकर कर राशि के 25 प्रतिशत तक किया जाये. इस समय यह 150 प्रतिशत तक है. इसी तरह आपराधिक मामलों के तहत मुकदमा चलाने के लिए वर्तमान पांच करोड़ रुपये की सीमा को बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये करने का सुझाव दिया गया था.
माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन के संबंध में जीओएम ने सुझाव दिया है कि इसमें दो न्यायिक सदस्य, केंद्र तथा राज्यों के एक-एक तकनीकी सदस्य के साथ ही अध्यक्ष के रूप में सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश होने चाहिए. ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर कर लगाने के संबंध में जीओएम ने नवंबर में अपनी पिछली बैठक में 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाने पर सहमति जताई थी. हालांकि, आम सहमति के अभाव में इस पर फैसला टाल दिया गया था.