Ranchi : बाबूलाल मरांडी के खिलाफ स्पीकर के न्यायाधिकरण में अब मेरिट के आधार पर सुनवाई होगी. न्यायाधिकरण ने बहस के लिए 8 बिंदु तय किये हैं. स्पीकर रविंद्र नाथ महतो मामले की अगली सुनवाई 17 मई को करेंगे. गौरतलब है कि दसवीं अनुसूची के तहत बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दल बदल से संबंधित शिकायतों के आधार पर चार मामले स्पीकर न्यायाधिकरण में दर्ज कराये गये हैं. ये शिकायतें पूर्व विधायक राजकुमार यादव, बंधु तिर्की और विधायक भूषण तिर्की, विधायक दीपिका पांडे सिंह और विधायक प्रदीप यादव की ओर से दर्ज करायी गयी हैं. ( राज्यसभा चुनाव : जेडीयू ने की उम्मीदवार के नाम का ऐलान, जानें किसे बनाया गया प्रत्याशी )
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इन आठ बिंदुओं पर होगी बहस
- विधायक दीपिका पांडेय सिंह द्वारा दी गई अर्जी अधिक विलंब के कारण सुनने योग्य है या नहीं.
- 16 फरवरी 2020 को झारखंड विकास मोर्चा विधानमंडल दल की सदस्य संख्या क्या थी और कौन-कौन लोग इस विधानमंडल दल के सदस्य थे.
- बाबूलाल मरांडी का पत्र देकर बीजेपी में शामिल हो जाना भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा -2 (क) के अनुरूप झारखंड विकास मोर्चा की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ना माना जायेगा या नहीं.
- बाबूलाल मरांडी के इस प्रकार अकेले भारतीय जनता पार्टी में चले जाने से भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा-4 का लाभ उन्हें प्राप्त होगा या नहीं.
- तथ्यों के आधार पर विलय का दावा भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा-4 (2 ) के तहत मान्य है या नहीं.
- 21 जनवरी 2020 और 6 फरवरी 2020 को बाबूलाल मरांडी द्वारा बंधु तिर्की और प्रदीप यादव को झारखंड विकास मोर्चा से निष्कासित किये जाने संबंधी सूचना के बाद झारखंड विकास मोर्चा विधानमंडल दल की सदस्य संख्या पूर्ववत रही या नहीं .
- बाबूलाल मरांडी तथ्यों और संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर झारखंड विधानसभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम 2006 के अंतर्गत निरर्हता से ग्रस्त हो गये हैं या नहीं.
- बाबूलाल मरांडी की निरर्हता यदि हो तो वह किस दिन से प्रभावी होगी .
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