Ranchi : स्पेशल ब्रांच की सूचना पर पुलिस ने सरकार के खिलाफ साजिश के आरोप में अभिषेक दुबे, अमित सिंह और निवारण प्रसाद को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार लोगों ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में सरकार के विरुद्ध साजिश करने और सरकार गिराने की कोशिश में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है. पकड़े गये तीनों लोगों ने पूछताछ के क्रम में यह बात स्वीकार की है कि यह लोग राजनीति से जुड़े लोगों से संपर्क कर नगद राशि उपलब्ध कराने की कोशिश में थे. झारखंड पुलिस इस मामले से जुड़े सभी लोगों की पहचान सत्यापन करने में लगी हुई है. पकड़े लोगों से बरामद दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की हर प्रकार से जांच की प्रक्रिया जारी है.
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14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है
राज्य की सरकार गिराने की साजिश रखने के तीनों आरोपियों अभिषेक दुबे, अमित सिंह और निवारण प्रसाद महतो को रांची सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष पेश करने के बाद उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है. रांची पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को न्यायिक दंडाधिकारी इंचार्ज के समक्ष उनके आवासीय कार्यालय पर पेश किया. इसके बाद प्रभारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अजय कुमार गुड़िया की कोर्ट ने आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. तीनों अभियुक्तों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.
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कई धाराएं लगाकर केस दर्ज हुए थे
इसके पहले राज्य सरकार के खिलाफ साजिश रचे जाने को लेकर रांची के बड़े होटलों में स्पेशल ब्रांच की टीम की छापामारी में गिरफ्तार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. कोतवाली थाना में अभिषेक दुबे, अमित सिंह और निवारण प्रसाद महतो के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई. इन पर आईपीसी की धारा 419, 420 124-ए, 120 बी, 34 और पीआर एक्ट की धारा 171 के साथ पीसी एक्ट की धारा 8/9 लगायी गयी है. जानकारी के मुताबिक झारखंड की मौजूदा सरकार के खिलाफ कुछ लोग साजिश रच रहे थे. इसकी सूचना पर पुलिस टीम ने कुछ बड़े होटलों में गुरुवार की देर रात छापेमारी की थी, जो शुक्रवार देर रात तक चली थी.
बेरमो विधायक की शिकायत पर हुई कार्रवाई
बेरमो विधायक जय मंगल सिंह ने बीते 22 जुलाई को कोतवाली थाना में सरकार को अस्थिर करने की साजिश को लेकर शिकायत दर्ज करायी थी. इसको लेकर रांची के बड़े होटलों में स्पेशल ब्रांच की टीम ने छापामारी की. इस दौरान तीन लोग पकड़े गये. कोतवाली थाना में अभिषेक दुबे, अमित सिंह और निवारण प्रसाद महतो के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई. इन पर आईपीसी की धारा 419, 420 124-ए, 120 बी, 34 और पीआर एक्ट की धारा 171 के साथ पीसी एक्ट की धारा 8/9 लगायी गयी है.