Nirsa : डीवीसी ने अनुबंध के आधार पर सेवानिवृत्त कर्मियों एवं अधिकारियों को सेवा में लेने को निर्णय लिया है. इस उद्देश्य से नोटिस जारी किया गया है. मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी नोटिस में वैसे कर्मी एवं अधिकारी जो केंद्र एवं राज्य सरकार के साथ केंद्र में सब्सिडीरी सार्वजनिक उपक्रम से सेवा निवृत्त हुए हैं, इच्छुक हों तो अंशकालिक वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्ति एवं सेवा शर्तो को लेकर नोटिस जारी किया गया है. अंशकालिक सलाहकार के रूप में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश तय किए गए हैं.
इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य केंद्र एवं राज्य सरकार के संगठनों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवाओं का लाभ उठाना है. ये निर्देश सभी डीवीसी प्रतिष्ठानों पर लागू होंगे. अंशकालिक सलाहकारों की नियुक्ति अस्थायी प्रकृति की होगी. कुल स्वीकृत संख्या का 1% की सीमा होगी, जिसके विरुद्ध इस तरह की नियुक्ति की जाएगी और एक वित्तीय वर्ष में नीति के तहत स्वीकृत संख्या के 0.5% (आधा प्रतिशत) से अधिक की नियुक्ति नहीं की जाएगी. आयु सीमा अंशकालिक परामर्शदाताओं के लिए अधिकतम 65 वर्ष होगी.
वह उपक्रम, स्वायत्त संगठन, जिसमें डीवीसी को केंद्र, राज्य सरकार के मंत्रालयों, विभागों की ट्यूनिंग का काफी अनुभव है. नीतिगत मामलों, प्रशासन, वित्त, किसी अन्य अपेक्षित क्षेत्र से संबंधित गहन परीक्षा के लिए उसके पास प्रभावी संचार और पारस्परिक कौशल होना चाहिए. वीआरएस लेने वालों पर विचार नहीं किया जाएगा. बी 5 और उससे नीचे के स्तर रु. 35.000/- M1 से M4 स्तर रु. 45,000/- एम 5 स्तर के लिए रु. 55,000/- एम 6 स्तर के लिए रु. 65,000/- एम7 स्तर के लिए रु. 75,000/- एम 8 स्तर के लिए रु. 90,000/- एम 9 स्तर के लिए रु. 1,20,000/- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं निदेशक रु. 1,50,000/- दिया जाएगा. एम 9 से लेकर ग्रुप बी तक के वैकेंसी निकाली गई है. सेवा काल सेवा निवृत्ति के 15 दिन बाद से 65 वर्ष तक का है. लेकिन अनुबंध तीन वर्ष का ही होगा. इधर डीवीसी के यूनियनों में विरोध की सुगबुगाहट शुरू हो गई है.
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