Chakradharpur : 24 मार्च से झारखंड अधिविद्य परिषद, रांची की वार्षिक माध्यमिक यानि मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू हो जाएगी. पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत पोड़ाहाट अनुमंडल क्षेत्र के चक्रधरपुर शहर में 10 एवं बंदगांव प्रखंड क्षेत्र में तीन, सोनुवा प्रखंड क्षेत्र में तीन, गोईलकेरा प्रखंड क्षेत्र में चार एवं मनोहरपुर प्रखंड क्षेत्र में पांच परीक्षा केन्द्र यानि कुल 25 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं. इन केंद्रों में वार्षिक माध्यमिक सैद्धांतिक परीक्षा 24 मार्च से 20 अप्रैल तथा इन्टरमीडिएट परीक्षा 25 अप्रैल तक होगी. माध्यमिक परीक्षा प्रथम पाली तथा इंटरमीडिएट परीक्षा द्वितीय पाली में संचालित होगी.
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कहां कौन संस्थान होगा परीक्षा केंद्र
चक्रधरपुर: चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के महात्मा गांधी उच्च विद्यालय, मारवाड़ी प्लस टू विद्यालय, कारमेल उच्च विद्यालय, सरस्वती विद्या मंदिर तुलसी भवन, राजा नरपत सिंह बालिका उच्च विद्यालय, जवाहर लाल नेहरू कॉलेज, आदर्श मध्य विद्यालय देवगांव, मधुसूदन महतो उच्च विद्यालय आसनतलिया, सारदा उच्च विद्यालय बोड़दा, बाईडीह एवं उर्दू टाउन उच्च विद्यालय चक्रधरपुर.
बंदगांव : बंदगांव थाना क्षेत्र के बिरसा भगवान उच्च विद्यालय, संत तेरेसा बालिका उच्च विद्यालय एवं संत मेरी विन्नी उच्च विद्यालय बन्दगांव.
सोनुवा: सोनुवा थाना क्षेत्र के बालक मध्य विद्यालय सोनुवा, बालिका मध्य विद्यालय सोनुवा एवं प्लस टू विद्यालय सोनुवा.
गोईलकेरा: गोईलकेरा थाना क्षेत्र के बालिका मध्य विद्यालय गोईलकेरा, उत्क्रमित मध्य विद्यालय पुराना गोईलकेरा, बालक मध्य विद्यालय गोईलकेरा एवं प्लस टू विद्यालय, गोईलकेरा.
मनोहरपुर: मनोहरपुर थाना क्षेत्र के ईश्वर पाठक उच्च विद्यालय, संत नरसिंह बालिका उच्च विद्यालय, संत अगस्तीन इंटर महाविद्यालय, आरटीसी पब्लिक स्कूल एवं संत अगस्तीन उच्च विद्यालय मनोहरपुर.
परीक्षा केंद्र के 500 गज की परिधि में निषेधाज्ञा लागू
परीक्षा को स्वच्छ शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त वातावरण में सम्पन्न कराने के लिये अभिजीत सिन्हा(भाप्रसे), अनुमण्डल पदाधिकारी सह अनुमण्डल दण्डाधिकारी पोड़ाहाट, चक्रधरपुर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन परीक्षा केन्द्रों के 500 गज की परिधि में 23 मार्च की मध्य रात्रि से 25 अप्रैल की मध्य रात्रि तक के लिये निषेधाज्ञा लागू कर दी है.
क्या है लागू निषेधाज्ञा
परीक्षा केन्द्र के आस-पास चार या चार से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना, जुलूस निकालना,ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना अथवा शांति भंग करने या तत्संबंधी कोई कार्य करना या शोर-शराबा, परीक्षा में अनुचित तरीकों का प्रयोग या छल करते हुए अनुचित तरीके से सहायता देने या दुष्प्रेषित करने और षड्यंत्र रचने को प्रयास करना अथवा झारखण्ड परीक्षा संचालन अधिनियम 2001 के संबंधित उपबंधों को उल्लंघन करना, परीक्षा से संबंधित कोई कागजात या अन्य सामग्री का विधि विरुद्ध वितरण करना अथवा कराना या उसका अन्यत्र प्रचार-प्रसार करना या कराना, वैसे अन्य कार्य-कलाप जिससे परीक्षा के संचालन या उसकी गोपनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो निषेधाज्ञा में शामिल हैं.