Kolkata : पश्चिम बंगाल के नदिया में 14 साल की लड़की की मौत की जांच सीबीआई करेगी. कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी को झटका देते हुए यह आदेश दिया है. कोर्ट ने पुलिस से कहा है कि वह सीबीआई को केस से जुड़ी सारी जानकारी दे दे. कोर्ट ने कहा कि पीड़ित परिवार और आसपास के लोगों को मामले में सही जांच का भरोसा दिलाने के लिए मामला सीबीआई के हवाले किया जा रहा है.
इस क्रम में कोर्ट ने ममता सरकार को पीड़ित परिवार और केस से जुड़े गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया. बता दें कि पूर्व में बीरभूम हिंसा मामले में भी ममता सरकार की इच्छा के विरुद्ध हाई कोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंप दी थी.
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फिनाइल से मुंह धोयें ममता : शुभेंदु अधिकारी
पश्चिम बंगाल के नदिया में 5 अप्रैल को 14 साल की लड़की की मौत से सियासी तापमान बढ़ गया है. इस मामले में सीएम ममता बनर्जी ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि लड़की का रेप हुआ है या फिर वो अफेयर के बाद प्रेगनेंट हो गयी थी? ममता बनर्जी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि उन्हें फिनाइल और ब्लीचिंग पाउडर से अपना मुंह धोना चाहिए.
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महुआ मोइत्रा की राय पार्टी से अलग
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने 14 साल की लड़की की मौत के मामले में पार्टी लाइन से अलग जाकर इस घटना की निंदा की थी. उन्होंने कहा था कि अगर लड़का बालिग है और उसने नाबालिग लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाया तो भी कानून के हिसाब से वो दोषी है. उन्होंने कहा कि इस मामले में पूरी तरह से कानून का पालन किया जायेगा. बता दें कि टीएमसी नेता के बेटे पर लड़की का रेप करने का आरोप है.
टीएमसी नेता के बेटे पर है आरोप
लड़की की मां के अनुसार 4 अप्रैल को उनकी बेटी टीएमसी नेता के बेटे के बुलावे पर उसकी बर्थडे पार्टी में गयी थी. शाम लगभग 7:30 बजे दो आदमी और एक औरत उनकी बेटी को घर छोड़ने आये. मां के अनुसार उनकी बेटी के प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था.
सुबह होने तक उसकी तबीयत बिगड़ गयी4 वो लोग डॉक्टर को ढूढ़ने निकले और जब वापस लौटे तो उनकी बेटी मर चुकी थी. उनकी बेटी को छोड़ने आये लोगों ने धमकी दी थी कि पुलिस में शिकायत की गयी तो उनके घर में आग लगा देंगे.