Ranchi : झारखंड में अब जनवितरण प्रणाली डीलरों को ऑनलाइन लाइसेंस जारी होगा. यही नहीं लाइसेंस के रिन्युअल और सेकेंड कॉपी देने का काम भी ऑनलाइन ही किया जायेगा. इसके लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने पीडीएस कंट्रोल आर्डर में संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है. अभी जनवितरण प्रणाली के डीलर के लाइसेंस ऑफलाइन जारी किये जाते हैं.
ऑफलाइन प्रक्रिया को खत्म किया गया
लाइसेंस देने की प्रक्रिया को आसान बनाने और इज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ऑफलाइन प्रक्रिया को खत्म किया जा रहा है. अब यह काम विभाग की वेबसाइट http://dlms.jharkhand.gov.in/ के माध्यम से होगा. इसके तहत नयी दुकानों के लाइसेंस, नवीकरण या सेकेंड कॉपी के लिए विभाग की वेबसाइट के होम पेज पर जाकर संबंधित कॉलम पर क्लिक करना होगा. इसके बाद छह स्टेप में मांगी गयी जानकारियों को ऑनलाइन भरना होगा. इसके साथ संबंधित दस्तावेजों को अपलोजड कर लाइसेंसिंग अथॉरिटी को सबमिट कर देना होगा.
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आवेदन से लेकर लाइसेंस तक सब ऑनलाइन
- संबंधित अधिकारी तीन दिनों के अंदर ऑनलाइन आवेदन तथा दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच कर इसे प्रखंड आपूर्ति अधिकारी को फॉरवर्ड करेगा.
- प्रखंड आपूर्ति अधिकारी दस्तावेजों तथा स्थल का वेरिफिकेशन करेगा. संतुष्ट होने के बाद अपनी रिपोर्ट के साथ आवेदन को संबंधित ग्राम पंचायत अथवा वार्ड कमेटी को अनुमोदन के लिए भेजेगा.
- ग्राम सभा 15 दिनों के अंदर अपनी अनुशंसा के साथ आवेदन लाइसेंसिंग अथॉरिटी को ऑनलाइन भेज देगी.
- इसके बाद उपयुक्त आवेदकों को एक सप्ताह के अंदर लाइसेंस फीस जमा करने के लिए कहा जायेगा.
- ऑनलाइन लाइसेंस फीस जमा करने के बाद लाइसेंसिंग अथॉरिटी के डिजिटल हस्ताक्षर वाला डीलर लाइसेंस ऑनलाइन निर्गत हो जायेगा.
- आवेदक इस लाइसेंस को डाउनलोड कर सकेगा. साथ ही लाइसेंसिंग अथॉरिटी से हार्ड कॉपी भी ले सकेगा.
- ऑनलाइन जमा किये गये आवेदनों के साथ संलग्न दस्तावेजों के हार्ड कॉपी की मांग नहीं की जायेगी.
- ऑनलाइन आवेदन मिलने के बाद किसी भी कागजात के संबंध में स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अंदर एक बार में ही पूछा जायेगा.
- आवेदकों का भौतिक निरीक्षण आवेदक एवं दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में होगा.
- लाइसेंस नवीकरण के लिए लाइसेंस की अवधि खत्म होने के 45 दिन पहले मूल प्रति और फीस के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
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