Seraikela: शादी का झांसा दे कर मानसिक रूप से बीमार नाबालिग का यौन शोषण करने के मामले पर सुनवाई करते हुए एडीजे वन अमित शेखर की अदालत ने मामले के आरोपी गुरूदेव नायक उर्फ चिंटु नायक को दोषी पाते हुए पोक्सो एक्ट की धारा छह के तहत बीस वर्ष सश्रम कारावास व बीस हजार का जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं देने पर अलग से ढाई वर्ष कारावास की सजा भुगतनी होगी.
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जुर्माना की राशि पीड़िता को देने का निर्देश
अदालत ने पोक्सो एक्ट चार के तहत दस वर्ष कारावास व दस हजार जुर्माना की सजा सुनाई है, जुर्माना नही देने पर डेढ़ वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. भादवि की धारा 506 के तहत तीन वर्ष कारावास व तीन हजार जुर्माना की सजा दी गई है, जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा होगी. तीनों सजा एकसाथ चलेंगी. अदालत ने जुर्माना की राशि पीड़िता को देने का निर्देश दिया है. साथ ही डीएलएसए को भी पीड़िता को मुआवजा देने का भी निर्देश अदालत द्वारा दिया गया है.
2016 का मामला, आदित्यपुर थाना में दर्ज कराई गई थी प्राथमिकी
मामला 2016 का है. आदित्यपुर थाना में इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी में कहा गया था कि पीड़िता पानी भरने के लिये आरोपी के घर जाती थी. इस दौरान गुरूदेव शादी का झांसा दे कर उसका यौन शोषण करता रहा. जब वह गर्भवती हो गई तो शादी करने की बात कहने पर आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया.
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