Ranchi: क्रॉप फेलियर और लोन न चुका पाने के कारण देशभर में कई किसानों ने आत्महत्या की. अन्नदाताओं की परेशानी देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों ने कई स्कीम और योजनाएं शुरू की. झारखंड में किसानों के ऋण संबंधी मामलों को सरकार ने प्राथमिकता देते हुए ऋण माफी योजना की शुरुआत की. हेमंत सरकार ने अपनी पहली वर्षगांठ 29 दिसंबर 2020 को इस योजना की घोषणा की थी. योजना के तहत राज्य के किसानों का 50,000 तक को लोन माफ किया जाएगा. राज्य सरकार ने राज्य में किसानों के लिए झारखंड किसान कर्ज माफी योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. झारखंड किसान कर्ज माफी योजना के अंतर्गत राज्य के लगभग 9 लाख किसानों ऋण माफ किया जाना है. इस लक्ष्य का पीछा करते हुए सरकार की इस योजना के 423 दिन पूरे हो गये हैं. सरकार प्रतिदिन 906 किसानों को योजना का लाभ दे रही है. प्रतिदिन 3.34 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया जा रहा है.
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वित्त वर्ष 2022-23 में एसएनओ स्तर पर स्वीकृत कुल डेटा -6,974
31 मार्च 2022 तक 3,83,102 किसानों के 1529.01 करोड़ रुपये के ऋण माफ किए गये हैं. वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1,22,238 लोगों को योजना का लाभ दिया गया. इस वित्तीय वर्ष में कुल 494.96 करोड़ वितरित किये गए थे. वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2,60, 864 किसान योजना से लाभान्वित हुए. इस वित्तीय वर्ष में 1034.05 करोड़ रुपये का भुगतान शुरू किया गया है.
कौन ले सकते हैं योजना का लाभ
ऋण माफी योजना के वे लाभुक हो सकते हैं,जो रैयत-किसान अपनी भूमि पर स्वयं कृषि करते हैं. गैर-रैयत-किसान, जो अन्य रैयतों की भूमि पर कृषि कार्य करते हैं. किसान झारखंड राज्य का निवासी होना चाहिए. किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए. किसान के पास वैध आधार नंबर होना चाहिए. एक परिवार से एक ही फसल ऋण धारक सदस्य पात्र होंगे. आवेदक मान्य राशन कार्डधारक होने चाहिए. आवेदक किसान केडिट कार्डधारक होने चाहिए. आवेदक को अल्पविधि फसल ऋणधारक होना चाहिए. फसल ऋण झारखंड में स्थित अर्हताधारी बैंक से निर्गत होना चाहिए. आवेदक के पास मानक फसल ऋण खाता होना चाहिए.
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