Jamshedpur : पोटका थाना क्षेत्र की रहने वाली एक मंदबुद्धि युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे चार की अदालत ने हजाम सोरेन को 14 साल की सजा सुनायी है. राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत शनिवार को सजा के बिंदु पर सुनवायी कर रही थी. इस दौरान आरोपी को 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. हजाम की ओर से अगर 10 हजार रुपये का जुर्माना नहीं दिया जाता है तो सजा की अवधि एक साल के लिये और बढ़ जायेगी. कोर्ट की ओर से आरोपी हजाम सोरेन को 26 अप्रैल को दोषी करार दिया गया था.
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मामला दर्ज होते ही पुलिस ने हजाम को किया था गिरफ्तार
घटना 15 अप्रैल 2018 को घटी थी. घटना के दिन हजाम शाम के छह बजे मंदबुद्धि युवती के घर पर पहुंचा हुआ था. घटना के बाद मामला थाने तक पहुंचते ही पोटका पुलिस ने जांच के बाद आरोपी हजाम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था. इसके पहले पुलिस ने मंदबुद्धि युवती का अस्पताल में मेडिकल कराया था और कोर्ट में 164 का बयान भी कराया था. युवती ने हजाम का नाम भी कोर्ट को बताया था. घटना के बाद से ही आरोपी जेल में है.
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