Jashedpur (Ashok kumar) : उलीडीह थाना क्षेत्र के आदर्शनगर में पुजारी सौरभ सुमन झा की 30 अप्रैल 2020 की गोली मारकर की गयी हत्या के मामले में एडीजे-2 आभास कुमार वर्मा की अदालत ने गुरुवार को सोनू मिश्रा को उम्रकैद की सजा सुनायी है. इसके अलावा उसपर 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. मामले में अभियोजन पक्ष से पैरवी अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने की थी. मामले में कुल 13 लोगों की गवाही हुई है.
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सौरभ की पत्नी ने किया था केस
घटना के संबंध में सौरभ की पत्नी रजनी पाठक के बयान पर उलीडीह थाने में मामला दर्ज कराया गया था. मामले में रजनी पाठक ने कहा था कि 30 अप्रैल की सुबह 11.30 बजे वह अपने दरवाजे के पास खड़ी थी. इस बीच देखा कि सोनू मिश्रा अपनी कार से अपने घर की तरफ जा रहा है. दूसरी ओर मेरा भाई सौरभ सुमन झा अपनी स्कूटी से घर की तरफ आ रहा था. इस बीच ही सोनू मिश्रा ने स्कूटी को धक्का मार दिया. इसके बाद दोनों के बीच तू तू-मैं मैं होने लगी थी. मैं बीच-बचाव कर रही थी.
घर से पत्नी व पिता को बुलाकर लाया
इस बीच ही सोनू मिश्रा उर्फ संतोष मिश्रा दौड़कर अपने घर चला गया. इसके बाद पत्नी और अपने पिता को बुलाकर लाया. बोल रहा था कि साला तुमको जान से मार देंगे. इसके बाद उसने पिस्टल निकाला और सौरभ को गोली मार दी. गोली उसके गर्दन पर लगी थी. घटना के बाद वह भाई सौरभ को इलाज के लिये अस्पताल लेकर जा रही थी, लेकिन उसकी रास्ते में ही मौत हो गयी थी.
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