Jamshedpur (Ashok kumar) : अखिल भारतीय बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से बनाये गये नियमों के अनुसार जिन अधिवक्ताओं ने बार काउंसिल इंडिया में परीक्षा नहीं दी है. उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया है. कहा गया है कि 12 जून 2010 के बाद जिन्हें लाइसेंस दिया गया है और उनकी विधि परीक्षा की अंतिम तिथि शैक्षणिक सत्र 2009-2010 या उसके बाद का वर्ष है तो उन्हें ऑल इंडिया बार की परीक्षा देना अनिवार्य है. अन्यथा उन्हें वकाकल से वंचित किया गया है.
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असमजंस्य की स्थिति को किया साफ
इसके पहले तक अधिवक्ताओं में असंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी, लेकिन अब सबकुछ साफ हो गया है. लाइसेंस की वैद्य तिथि तक अधिवक्ता वकालतनामा में अपना हस्ताक्षर कर सकते हैं. झारखंड स्टेट बार काउंसिल के सचिव राजेश पांडेय ने दी.
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