Ranchi : जयती शिमलई के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है. कांके निवासी सोनू मुंडा ने अपने अधिवक्ता अभय मिश्रा के माध्यम से क्रिमिनल रिट दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि रिनपास कैंपस में विक्षिप्त महिला कार की चपेट में आने से घायल हुई थी. जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गयी थी. इस मामले में रांची CJM कोर्ट के आदेश पर कांके थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, लेकिन जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है. इस केस से जुड़े कई गवाहों को अपने पद के प्रभाव से बयान बदलने का दबाव बना रही हैं. इसीलिए जब तक वह RINPAS में पदस्थापित रहेंगी तब तक निष्पक्ष जांच संभंव नहीं है. याचिका में जयती शिमलई, कांके थाना प्रभारी इस केस के जांच अधिकारी समेत अन्य पदाधिकारियों को भी प्रतिवादी बनाया गया है. पढ़ें – पंचतत्व में विलीन हुए कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, बेटे आयुष्मान ने दी मुखाग्नि
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रिनपास की एक महिला मरीज़ की रिम्स में मौत हो गयी थी
बता दें कि अप्रैल माह में रिनपास की एक महिला मरीज़ की रिम्स में मृत्यु हो गई थी. मरीज़ की मौत के बाद RINPAS ने यह कह दिया गया कि महिला पेड़ से गिर गई थी. रिम्स में पुलिस को दिए बयान में रिनपास की नर्सिंग स्टाफ सिस्टर मुनुरेन बारला ने यह बताया था कि विक्षिप्त महिला पेड़ से गिर गई थी. उसे रिम्स में लाया गया. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. जबकि रिनपास के तत्कालीन निदेशक डॉ. सुभाष सोरेन ने कहा कि दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने जयति सिमलई से स्पष्टीकरण मांगा था. उनका स्पष्टीकरण मिला भी. जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी गाड़ी की चोट से महिला घायल हुई थी जिसके बाद उसे रिम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है.
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