Ranchi: वकीलों में कोरोना का संक्रमण पाए जाने के बाद रांची सिविल कोर्ट में एक बार फिर फिजिकल कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी गई है. जिला अदालत में 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक किसी भी न्यायालय में फिजिकल सुनवाई नहीं करने का निर्देश दिया गया है और इस बाबत पत्र भी जारी कर दिया गया है.
इसे भी पढ़ें : लोहरदगा में पत्तों से ईंधन बनाने वाले ब्रिकेटिंग प्लांट का मंत्री रामेश्वर उरांव ने किया उदघाटन
पत्र जारी कर दिया गया निर्देश
पत्र में कहा गया है कि 7 अप्रैल तक रांची सिविल कोर्ट के सभी न्यायायलों में सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही मुकदमों की सुनवाई की जाए. रांची सिविल कोर्ट के सभी अधिवक्ताओं को इस बात की सूचना दे दी गई है कि अगले 1 सप्ताह तक सिविल कोर्ट में सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही मामलों की सुनवाई की जाएगी. यह एहतियातन कदम इसलिए उठाया गया है ताकि कोरोना का संक्रमण अधिवक्ताओं के बीच ना फैले.
रांची सिविल कोर्ट के प्रधान आयुक्त ने जारी किया निर्देश
रांची सिविल कोर्ट के प्रधान आयुक्त के अधोहस्ताक्षरी से जारी पत्र में रांची जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के आग्रह का जिक्र करते हुए कहा गया है कि पिछले दिनों रांची जिला बार एसोसिएशन के कई अधिवक्ता कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. इसके साथ ही अधिवक्ता क्लर्क के अलावा कोर्ट के कर्मचारी भी पिछले कुछ दिनों में कोरोना से संक्रमित गए हैं.इससे पहले मार्च के शुरुआती सप्ताह में भी अधिवक्ताओं के कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद फिजिकल सुनवाई पर एक सप्ताह के लिए रोक लगाई गयी थी.
बीजेपी विधायक ने पहले बोले अपशब्द बाद में सोशल मीडिया पर मांगी माफी
लोहरदगा में पत्तों से ईंधन बनाने वाले ब्रिकेटिंग प्लांट का मंत्री रामेश्वर उरांव ने किया उदघाटन