Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने झामुमो नेता अशोक मंडल, कामू चौधरी ,चंडी तिवारी एवं चार अन्य के खिलाफ मुकदमा दायर किया है. शिकायत वाद संख्या 11166/22 मे अरूप ने आरोप लगाया है कि अशोक मंडल ने उनके खिलाफ कई बार राजनीतिक लड़ाई लड़ी है, परंतु एक बार भी जीत नहीं दर्ज कर सके. वह हमेशा अनाप-शनाप बयानबाजी करते रहते हैं. इसके पूर्व भी अनर्गल बयानबाजी की थी. उन्होंने वर्ष 2018 में अशोक मंडल के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, जो अभी लंबित है.
अरूप ने आरोप लगाया है कि अशोक मंडल ने उसके खिलाफ मानहानि वाला बयान दिया है. आरोप लगाया है कि 28 सितंबर 22 को अशोक मंडल ने बयान दिया कि अरूप चटर्जी के पास विभिन्न राज्यों में जमीन, मकान और होटल है. समाचार भी अखबार में प्रकाशित हुआ, जो पूरी तरह निराधार और गलत आरोप है.
बिल्डर के खिलाफ महिला ने किया मुकदमा
धनबाद : केंदुआ निवासी सरिता गोयल ने मैसर्स फिनस्टीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नोएडा उत्तर प्रदेश के सीईओ विवेक वर्मा, फिनस्टीम के अध्यक्ष केंदुआ निवासी मनीष कुमार सौण्डीक, उपाध्यक्ष केंदुआ निवासी निखिल सौण्डीक ,प्रोजेक्ट हेड सोनल गुप्ता उर्फ सोनल उपाध्याय के विरुद्ध धोखाधड़ी कर पैसा ठगने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया है. उनके अधिवक्ता पंकज कुमार वर्णवाल की दलील सुनने के बाद धनबाद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह की अदालत ने धनबाद पुलिस को उपरोक्त लोगों के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज करने का आदेश दिया है. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने इसके पूर्व भी अनिता देवी नामक एक महिला से ठगी की थी, जिसमें पुलिस ने विवेक वर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेजा था.
सीएमपीएफ के पूर्व कमिश्नर को क्लीन चिट
धनबाद : सीएमपीएफ के 26 रीजनल ऑफिस में कंप्यूटर लगाने की आड़ में सीएमपीएफ में 74 लाख 13 हजार 12 रुपये का घोटाला के मामले में सीबीआई के भ्रष्टाचार निरोधी शाखा ने सीएमपीएफ के पूर्व कमिश्नर अनिमेष भारती को क्लीन चिट दे दी है. पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के कारण अनिमेष भारती के विरुद्ध अभियोजन चलाने की स्वीकृति भी नहीं मिली. लिहाजा सीबीआई ने अनिमेष के मामले में क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी. इसके पूर्व सीबीआई ने 5 जनवरी 22 को सीएमपीएफ कमिश्नर समेत चार के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. धनबाद सीबीआई की एंटी करप्शन विंग ने पांच जनवरी 22 को सीएमपीएफ के कमिश्नर उमेश प्रसाद कमल, गौतम दास गुप्ता एवं ओमनी इन्फो वर्ड के डायरेक्टर संजय झा, ओमनी इन्फोवर्ड प्रा लि कंपनी के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था.
नन्हे हत्याकांड में गवाह पेश करने का आदेश
धनबाद : जमीन कारोबारी नन्हे खान की सरेआम हत्या के मामले में गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. आज इस मामले में अभियोजन ने कोई गवाह पेश नहीं किया. प्रिंस की मां व पिताकी ओर से अधिवक्ता उदय कुमार भट्ट ने प्रतिनिधित्व का आवेदन दिया था.
धीरेन्द्र हत्याकांड में फहीम की हुई पेशी
धनबाद: ठेकेदार धीरेन्द्र सिंह की हत्या के चर्चित मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान फहीम खान को होटवार जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शाहबाज सलाम ने अभियोजन साक्ष्य बंद करने की प्रार्थना की. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. 28 जनवरी 2013 दिन के करीब साढ़े तीन बजे सूर्यविहार काॅलोनी बरटांड़ निवासी ठेकेदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह की गोली मार कर हत्या उसके घर के समीप कर दी गई थी. प्राथमिकी धनबाद कांड संख्या 102/13 दर्ज हुई थी. पुलिस ने फहीम खान एवं मंसूर के विरुद्ध इस मामले में आरोप पत्र दायर किया था.
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