Ranchi : झारखंड में ओपन कोटा (अनारक्षित) से 23 प्रतिशत और रिजर्व कोटा (आरक्षित) से 77 प्रतिशत की नियुक्तियां होगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (संशोधन) विधेयक में शामिल प्रस्ताव में संशोधन को स्वीकृति दे दी है. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग का यह प्रस्ताव 14 सितंबर 2022 को कैबिनेट की बैठक में स्वीकृत हुआ था. हालांकि प्रस्ताव संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल होने के बाद प्रभावी होगा. यह अधिनियम झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (संशोधन) अधिनियम- 2022 के नाम से जाना जाएगा. इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा.
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मूल अधिनियम की धारा 4 (1) एवं 4(2) के प्रावधान हटाए गए
झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ा वर्गों के लिए) से जुड़े 2001 के मूल अधिनियम की धारा 4 (1) एवं 4(2) के प्रावधानों को हटाते हुए नए प्रस्ताव शामिल किए गए हैं. अब धारा 4 (1)) के तहत किसी सेवाओं और पदों की सभी नियुक्तियां, जो सीधी भर्ती के द्वारा भरी जानी हो, निम्नलिखित रूप से ली जाएगी. झारखंड में ओपन कोटा (अनारक्षित) से 23 प्रतिशत और रिजर्व कोटा (आरक्षित) से 77 प्रतिशत की नियुक्तियां होगी.
आरक्षित सीटों को निम्न तरीकों से भरा जाएगा
1 अनुसूचित जाति को 12 प्रतिशत
2 अनुसूचित जनजाति को 28 प्रतिशत
3 अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1)15 प्रतिशत
4 पिछड़ा वर्ग (अनुसूचित 2) 12 प्रतिशत
5 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षित होगी.
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