Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से टाउन प्लानरों का ब्योरा मांगा है. अदालत ने यह बताने को कहा है कि राज्य में कितने टाउन प्लानर हैं ? इनके कुल कितने पद स्वीकृत हैं? कितने पद रिक्त हैं? कितने टाउन प्लानरों की जरूरत है? रिक्त पदों को भरन की क्या कार्रवाई की गयी है? गुरुवार को जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने 15 दिसंबर तक सरकार को पूरी रिपोर्ट शपथपत्र के माध्यम से दाखिल करने का निर्देश दिया है. इस संबंध में राधिका शाहदेव एवं लाल चिंतामणि नाथ शाहदेव ने याचिका दायर की है. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के टाउन प्लानर गजानंद राम अदालत में सशरीर हाजिर हुए.
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अदालत ने स्थायी नियुक्ति की जानकारी मांगी थी
पूर्व में इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार से रांची नगर निगम और आरआरडीए में स्वीकृत पदों के खिलाफ स्थायी नियुक्ति की जानकारी मांगी थी. जिस पर गजानंद राम की ओर से कहा गया था कि रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार में स्वीकृत पद पर नियुक्ति नहीं हुई है. अनुबंध पर ही यहां कर्मचारी रखे गए हैं. राज्य सरकार के दूसरे विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर जैसे पदों पर नियुक्त किये गये अधिकारियों को रांची नगर निगम और आरआरडीए में प्रतिनियुक्ति पर रखा गया है. ये अधिकारी टाउन प्लानर की अर्हता भी नहीं रखते हैं.
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